आपदा मामले में 18 दिसंबर तक जवाब दे राज्य सरकार: नैनीताल हाईकोर्ट
2013 में केदार नाथ में आई आपदा के मामले में नैनीताल हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को 18 दिस्मबर तक अपना जवाब पेश करने के आदेश दिए है। साथ ही 19 नवम्बर 2016 के आदेश का पालन ना करने के मामले में मुख्य सचिव को शपथ पत्र पेश करने के आदेश दिए है। मामले की अगली सुनाई 18 दिसंबर को होगी।
आपको बतादे कि 19 दिसंबर 2016 को हाईकोट ने 2013 की आपदा में मारे गए लोगो के परिवार के नाबालिगों को बालिक होने तक सरकार उनके खाते में 7 हजार 500 रुपए प्रति माह जमा कराने के साथ ही आपदा में क्षतिग्रस्त हुए दुकानों और मकानों के निर्माण के लिए सरकार समुचित मूआवजा देने, और केदार घाटी में आपदा के दौरान मारे गए तीर्थ यात्रियों के शवो को ढूंढ कर रीती रिवाज के साथ उनका दहा संस्कार करे,साथ ही एसएसपी स्तर के अधिकरी को 5 विशेष टीम बनाकर शव ढूढ़ने और उनके डीएनए करवाने के आदेश दिए थे।
आपदा के बाद दिल्ली निवाशी अजय गौतम ने नैनीताल हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि आपदा के बाद केदार घाटी में से करीब 4200 लोग लापता थे। जिसमें से 600 के कंकाल बरामद करे गए थे। किन्तु आपदा के चार साल बाद भी 3200 लोग केदारघाटी में दफन है। जिनको सरकार निकालने को लेकर कोई कार्य नहीं कर रही है।
पूर्व में भी हाईकोट ने सरकार को आदेश दिया था कि सरकार केदारनाथ घाटी से शवों को निकाल कर शवों का अंतिम संस्कार करे। लेकिन सरकार ने अब तक कोई कार्यवाही नही करी है और आज भी केदारधाटी से शव निकल रहे है। याचिकाकर्ता ने हाईकोट से कहा कि सरकार इस मामले को गंभीरता से ले। केदारघाटी से शवों को निकलवाकर उनका अंतिम संस्कार करवाए।