दिल्ली हाईकोर्ट से ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ को बड़ी राहत, X अकाउंट बहाल करने का आदेश

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नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ (CJP) को बड़ी राहत देते हुए उसके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X के अकाउंट को बहाल करने का आदेश दिया है। केंद्र सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि अब CJP के अकाउंट को बहाल किए जाने पर उसे कोई आपत्ति नहीं है।

जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की पीठ ने CJP के संस्थापक अभिजीत डिपके की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। डिपके ने केंद्र सरकार द्वारा संगठन के X अकाउंट को भारत में ब्लॉक किए जाने के फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।

क्यों ब्लॉक किया गया था X अकाउंट?

सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि CJP के X अकाउंट को NEET परीक्षा के दौरान छात्रों और अभिभावकों के बीच भ्रम और अफरा-तफरी फैलने की आशंका के कारण ब्लॉक किया गया था।

सरकार का कहना था कि अकाउंट पर प्रकाशित सामग्री से परीक्षा के दौरान कानून-व्यवस्था और सार्वजनिक व्यवस्था से जुड़ी समस्या उत्पन्न होने की आशंका थी।

NEET परीक्षा खत्म होने के बाद बदली स्थिति

दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि NEET परीक्षा समाप्त हो चुकी है। ऐसे में जिस प्रमुख चिंता के आधार पर अकाउंट को ब्लॉक किया गया था, वह अब प्रासंगिक नहीं रही।

इसके बाद केंद्र सरकार ने अदालत को बताया कि उसे CJP के X अकाउंट को बहाल किए जाने पर कोई आपत्ति नहीं है। अदालत ने सरकार के रुख को देखते हुए अकाउंट बहाल करने का आदेश दे दिया।

मई में नहीं मिली थी तत्काल राहत

इससे पहले 29 मई को दिल्ली हाईकोर्ट ने CJP के X अकाउंट को तत्काल बहाल करने का आदेश देने से इनकार कर दिया था।

उस समय अदालत ने केंद्र सरकार और X को नोटिस जारी करते हुए कहा था कि मामला व्यापक प्रभाव वाला है और सभी पक्षों को सुनने के बाद ही कोई फैसला लिया जाना चाहिए।

क्या है ‘कॉकरोच जनता पार्टी’?

कॉकरोच जनता पार्टी एक व्यंग्यात्मक डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में सामने आई थी। मई 2026 में सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई के दौरान भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की टिप्पणी को लेकर सोशल मीडिया पर विवाद शुरू हुआ था।

इसके बाद बेरोजगारी, प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं, पेपर लीक और युवाओं से जुड़े मुद्दों पर सोशल मीडिया अभियान शुरू हुए। इसी दौरान ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ नाम से डिजिटल प्लेटफॉर्म सामने आया।

CJP के संस्थापक अभिजीत डिपके ने अकाउंट ब्लॉक किए जाने के फैसले को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जुड़ा मुद्दा बताते हुए अदालत का रुख किया था।

कोर्ट के फैसले से CJP को बड़ी राहत

दिल्ली हाईकोर्ट के ताजा आदेश के बाद CJP का X अकाउंट दोबारा बहाल होने का रास्ता साफ हो गया है।

अदालत का यह फैसला ऐसे समय आया है जब सोशल मीडिया अकाउंट्स को ब्लॉक करने, डिजिटल अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सरकारी नियंत्रण को लेकर लगातार बहस चल रही है। फिलहाल केंद्र सरकार ने अकाउंट की बहाली पर अपनी आपत्ति वापस ले ली है, जिसके बाद हाईकोर्ट ने CJP की याचिका स्वीकार करते हुए अकाउंट बहाल करने का निर्देश दिया।

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