खुदकुशी करने वाले जवानों के परिजन को पेंशन मिलेगा,तीनों सेनाओं में नए नियम को लागू किया गया
मानसिक तनाव और पारिवारिक कारणों से आत्महत्या करने वाले सैनिकों के परिजनों को अब पेंशन जैसी सुविधा से वंचित नहीं किया जाएगा। उनके परिजनों को तय नियमों के तहत पारिवारिक पेंशन प्रदान की जाएगी। तीनों सेनाओं में नए नियम को लागू किया गया है।
सैन्य बलों के सख्त नियमों के तहत अभी तक खुदकुशी के मामले में परिजनों को पारिवारिक पेंशन नहीं दी जाती थी। क्योंकि इससे सैनिकों का प्रभाव सबसे ज्यादा प्रभावित होता था क्योंकि ज्यादातर मामलों में ऐसे मामले युवावस्था में ही घटते थे।
रक्षा मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार पिछले साल मानसिक रोग अधिनियम बनने के बाद खुदकुशी को अपराध के दायरे से हटा दिया गया है। उसके बाद कई नियमों में बदलाव किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में सैन्य बलों में आत्महत्या करने वाले सैनिकों के परिजनों को भी राहत दी गई है। उनके परिजनों को पेंशन एवं अन्य सुविधाएं उसी प्रकार मिलती रहेंगी जैसे सामान्य मृत्यु की दशा में मिलती हैं।
मानसिक तनाव के कारण सेनाओं में हर साल आत्महत्या के दर्जनों मामले सामने आते हैं। ऊपर से परिजनों को तब दोहरा झटका लगता था जब उन्हें पता चलता है कि पेंशन का लाभ भी नहीं मिल पाएगा।