हरियाणा में प्राइवेट स्कूल खोलना हुआ आसान, 15 दिन में मिलेगी अनुमति मुख्य सचिव का आदेश: 45 दिन में स्कूल को मान्यता, 30 दिन में अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी
चंडीगढ़: अब हरियाणा में निजी स्कूल खोलना और उन्हें मान्यता प्राप्त कराना पहले से कहीं आसान हो गया है। प्रदेश सरकार ने आदेश जारी किया है कि 8वीं से 12वीं कक्षा तक निजी स्कूलों को खोलने की अनुमति 15 दिन में और स्कूल को मान्यता 45 दिन में मिल जाएगी।
इसके अलावा, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और अन्य बोर्डों से संबद्धता के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र 30 दिन में जारी किए जाएंगे। ये सेवाएं अब सेवा के अधिकार अधिनियम में शामिल की जाएंगी।
मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी के आदेश के अनुसार, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की निजी विद्यालय शाखा के शाखा अधिकारी और संयुक्त अपर निदेशक प्रशासन पहले शिकायत निवारण प्राधिकारी होंगे, जबकि माध्यमिक शिक्षा निदेशक दूसरे शिकायत निवारण प्राधिकारी होंगे।
साथ ही, सरकारी स्कूलों में अनुबंध पर तैनात महिला शिक्षकों और कर्मियों को हर माह एक अतिरिक्त आकस्मिक अवकाश देने के निर्देश भी जारी किए गए हैं।
