कनाडा में बदलेंगे नौकरी रखने के नियम, विदेशी कामगारों के लिए नए शर्तें लागू अब कंपनियों को विदेशी कामगार रखने से पहले ‘लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट’ (LMIA) करना होगा, नौकरी की अवधि भी घटाई गई।
पंजाब डेस्क: कनाडा की ट्रूडो सरकार ने ‘Temporary Foreign Worker Program’ (TFW) में बड़े बदलाव किए हैं, जो आज यानी 26 सितंबर से लागू हो गए हैं। इन नए नियमों का उद्देश्य विदेशी कामगारों की भर्ती में धोखाधड़ी और गलत तरीके से इस्तेमाल को रोकना है।
नए नियमों के तहत, अब कंपनियों को विदेशी कामगारों की भर्ती से पहले लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट (LMIA) कराना होगा। इस प्रक्रिया में कंपनियों को यह साबित करना होगा कि जिस नौकरी पर विदेशी कामगार को रखा जा रहा है, उसे करने के लिए कनाडा में कोई योग्य नागरिक उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा, 6% या उससे अधिक बेरोजगारी दर वाले महानगरीय क्षेत्रों में LMIA प्रक्रिया को नकारा जाएगा।
खाद्य सुरक्षा क्षेत्रों (कृषि, फूड प्रोसेसिंग, फिश प्रोसेसिंग), कंस्ट्रक्शन और हेल्थकेयर में सीजनल और नॉन-सीजनल नौकरियों के लिए LMIA प्रक्रिया लागू रहेगी। इसके साथ ही, कंपनियों को अपने कुल वर्कफोर्स का 10% से ज्यादा विदेशी कामगार रखने की अनुमति नहीं होगी। TFW प्रोग्राम के तहत नियुक्त किए गए कर्मचारियों की नौकरी की अवधि को पहले के 2 साल से घटाकर 1 साल कर दिया गया है।
यह बदलाव तब आया है जब कनाडा की सरकार ने पहले इंटरनेशनल छात्रों को भी झटका देते हुए वीजा की संख्या में 35% की कटौती की घोषणा की थी। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि जब बुरे तत्व सिस्टम का दुरुपयोग करेंगे, तो कार्रवाई की जाएगी।
