1 जनवरी को 10 साल पूरे करने वाले सभी डीजल वाहनों का रजिस्ट्रेशन रद्द करेगी दिल्ली सरकार

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नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देशों के अनुपालन में, दिल्ली सरकार 1 जनवरी, 2022 को 10 साल पूरे करने वाले सभी डीजल वाहनों का पंजीकरण रद्द कर देगी और अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) जारी करेगी ताकि उन्हें अन्य स्थानों पर फिर से पंजीकृत किया जा सके।

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने दिल्ली-एनसीआर (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) में 10 साल से अधिक पुराने डीजल वाहनों और 15 साल से अधिक पुराने पेट्रोल वाहनों के पंजीकरण और चलने पर प्रतिबंध से संबंधित निर्देश जारी किए हैं।

जुलाई 2016 में एक आदेश में, ट्रिब्यूनल ने कहा कि 10 साल से अधिक पुराने डीजल वाहनों के पंजीकरण के लिए उनके निर्देश का प्रभावी ढंग से और बिना किसी चूक के अनुपालन किया जाएगा। 15 साल पुराने डीजल वाहनों का पंजीकरण रद्द करने का काम सबसे पहले किया जाना है।

परिवहन विभाग के आदेश में कहा गया है कि “तदनुसार, विभाग 1 जनवरी, 2022 को दिल्ली में ऐसे सभी डीजल वाहनों का पंजीकरण रद्द कर देगा, जो उस तारीख को 10 साल पूरे कर चुके हैं या पूरे कर रहे हैं”।

हालांकि, यह इस शर्त के अधीन होगा कि राज्यों द्वारा पुन: पंजीकरण के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र के रूप में पहचाने जाने वाले स्थानों के लिए एनओसी जारी नहीं किया जाएगा।

एनजीटी ने राज्यों को उन क्षेत्रों की पहचान करने का निर्देश दिया था, जहां हवा का फैलाव अधिक है और वाहनों का घनत्व कम है। परिवहन विभाग के आदेश में कहा गया है कि मालिकों के पास अपने 10 साल पुराने डीजल या 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलने का विकल्प भी होगा यदि वे उनका उपयोग जारी रखना चाहते हैं।

उन्हें ऐसे वाहनों को विभाग द्वारा अनुमोदित एजेंसियों के माध्यम से पैनल में शामिल इलेक्ट्रिक किट के साथ फिर से लगाना होगा। इलेक्ट्रिक किट के लिए पैनल बनाने की प्रक्रिया प्रक्रियाधीन है। अन्य सभी मामलों में, 10 साल से अधिक पुराने (डीजल) और 15 साल पुराने (पेट्रोल) वाहनों को स्क्रैप करने का एकमात्र सहारा होगा।