पुलवामा हमलाः एनआईए ने पेश नहीं की चार्जशीट, आरोपी को मिल गई जमानत
देश को हिला कर रख देने वाले पुलवामा हमले की साजिश में पकड़े गए एक आरोपी को कोर्ट से जमानत मिल गई। मामले की जांच करने वाली एनआईए(राष्ट्रीय जांच एजेंसी) द्वारा इस मामले में चार्जशीट पेश न करने का फायदा आरोपी को मिला।पुलवामा के रहने वाले युसुफ चोपान ने जमानत की अर्जी दी थी। दिल्ली के पटियाला हाउस एनआईए कोर्ट में गुरुवार को इसे लेकर सुनवाई हुई। इसमें आरोपी के वकील ने कोर्ट में कहा कि युसुफ को हिरासत में लिए हुए 180 दिन हो गए हैं। जबकि अब तक एनआईए की ओर से चार्जशीट पेश नहीं की गई।
इस पर कोर्ट ने कहा कि कानूनी तौर पर जमानत का आधार बनता है। आरोपी को 50 हजार के निजी बांड पर जमानत दी गई। साथ ही आदेश दिया गया कि वह जब भी जांच के लिए बुलाए जाएं, तो हाजिर हो। इस तरह की गतिविधियों में कहीं शामिल न हो। जांच एजेंसी को पूरा सहयोग करे।
जज परवीन सिंह ने अर्जी मंजूर करते हुए जमानत दे दी। बता दें कि 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में सीआरपीएफ काफिले पर हमला हुआ था। इसमें सीआरपीएफ के 44 जवान शहीद हो गए थे।
