May 3, 2024

उत्‍तराखंड और पश्चिम बंगाल में उप-चुनाव का कार्यक्रम।

नई दिल्ली (पीआईबी)। उत्‍तराखंड और पश्चिम बंगाल राज्‍यों की विधानसभा में चार रिक्तियां हैं, जिन्हें निम्नलिखित अनुसार भरे जाने की आवश्यकता हैः-

उत्‍तराखंड और पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों से प्राप्त सूचनाओं एवं स्थानीय पर्वों, मतदाता सूची, मौसम की स्थिति आदि जैसे विभिन्न कारकों पर विचार करने के बाद आयोग ने निम्नलिखित उल्लि‍खित कार्यक्रम के अनुसार इन रिक्तियों को भरने के लिये उप-चुनाव कराने का फैसला किया हैः-

मतदाता सूची
01.01.2019 की अर्हता तिथि से उपरोक्त विधानसभा चुनाव क्षेत्रों के लिये मतदाता सूची अंतिम रूप से प्रकाशित कर दी गई है।

इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) एवं वीवीपीएटी
आयोग ने सभी मतदान केन्द्रों पर उप चुनावों में ईवीएम एवं वीवीपीएटी का उपयोग करने का फैसला किया है। पर्याप्त संख्या में ईवीएम एवं वीवीपीएटी उपलब्ध करा दिया गया है और यह सुनिश्चित करने के लिये सभी कदम उठाए गए हैं कि इन मशीनों की सहायता से चुनावों का आयोजन सुगमता पूर्वक हो जाए।

मतदाताओं की पहचान
पिछली प्रक्रिया के अनुरूप आयोग ने फैसला किया है कि मतदान के समय उपर उल्लि‍खित चुनाव में मतदाताओं की पहचान अनिवार्य होगी। किसी मतदाता की पहचान के लिये इलेक्ट्रोल फोटो आईडेन्टिटी कार्ड (ईपीआईसी) मुख्य दस्तावेज होंगे। तथापि, यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी मतदाता अपने मतदान के अधिकार से वंचित न हो, उपरोक्त चुनाव में मतदान के समय मतदाताओं की पहचान के लिये अतिरिक्त दस्तावेजों की अनुमति देने के अलग से निर्देश जारी किए जाएंगे।

आदर्श आचार संहिता
जिन जिलों में सम्पूर्ण या आंशिक रूप से संसदीय या विधानसभा के उपचुनाव का संचालन किया जाता है, वहां तत्काल प्रभाव से आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी। जो तिथि 29 जून, 2017 के आयोग की निर्देश संख्या 437/6/1 एनएसटी/2016- सीसीएस के द्वारा जारी किए गए आंशिक संशोधन के अध्यधीन (आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध) है। आदर्श आचार संहिता सभी उम्मीदवारों, राजनीतिक दलों एवं संबंधित राज्य सरकार पर लागू होगी। आदर्श आचार संहिता संबंधित राज्य के जिले के लिये केंद्र सरकार पर भी लागू होगी।


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