राजा रघुवंशी हत्याकांड: सुप्रीम कोर्ट ने सोनम रघुवंशी की जमानत पर रोक लगाने से किया इनकार, मेघालय सरकार को जारी किया नोटिस

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नई दिल्ली। राजा रघुवंशी हत्याकांड में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी को मिली जमानत पर तत्काल रोक लगाने से इनकार कर दिया है। हालांकि, शीर्ष अदालत ने मेघालय सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए सोनम रघुवंशी को नोटिस जारी किया है और मामले में उनका जवाब मांगा है।

मेघालय सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर मेघालय हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें सोनम रघुवंशी की जमानत बरकरार रखी गई थी। राज्य सरकार का तर्क है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए जमानत रद्द की जानी चाहिए और हाई कोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप आवश्यक है।

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल जमानत पर रोक लगाने से इनकार किया, लेकिन मामले की गंभीरता को देखते हुए याचिका पर विचार करने का फैसला किया। अदालत ने प्रतिवादी पक्ष से जवाब दाखिल करने को कहा है। अगली सुनवाई में जमानत आदेश की वैधता पर विस्तार से विचार किया जाएगा।

क्या है पूरा मामला?

राजा रघुवंशी की मई 2025 में मेघालय में हनीमून के दौरान हत्या कर दी गई थी। जांच के दौरान उनकी पत्नी सोनम रघुवंशी पर हत्या की साजिश रचने का आरोप लगा। इस मामले में कई अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया था। यह मामला देशभर में चर्चा का विषय बना था।

हाई कोर्ट ने क्यों दी थी जमानत?

मेघालय हाई कोर्ट ने जमानत बरकरार रखते हुए कहा था कि गिरफ्तारी की प्रक्रिया के दौरान पुलिस की ओर से कानूनी प्रक्रिया में त्रुटियां हुई थीं। अदालत ने माना कि गिरफ्तारी के आधारों की जानकारी देने में प्रक्रियागत खामियां थीं, जिसके चलते निचली अदालत द्वारा दी गई जमानत में हस्तक्षेप का आधार नहीं बनता।

अब सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर नजर

सुप्रीम कोर्ट द्वारा नोटिस जारी किए जाने के बाद अब सभी की निगाहें अगली सुनवाई पर हैं। अदालत मेघालय सरकार और सोनम रघुवंशी, दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यह तय करेगी कि जमानत बरकरार रहेगी या उसमें कोई बदलाव किया जाएगा। तब तक सोनम रघुवंशी को मिली जमानत प्रभावी रहेगी।

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