आजम खान और विधायक बेटे अब्दुल्ला को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, जानिए क्या है मामला?
सुप्रीम कोर्ट से समाजवादी पार्टी दिग्गज नेता आजम खान और उनके विधायक बेटे अब्दुल्ला आजम को बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने उनकी याचिका पर सुनवाई से मना कर दिया है. इसमें यूपी में दर्ज मामलों को राज्य से बाहर ट्रांसफर करने की मांग की गई थी. इस मामले पर बुधवार को कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसके बाद कोर्ट ने सुनवाई से मना कर दिया.
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को आजम खान और स्वार सीट विधायक अब्दुल्ला आजम की याचिका पर सुनवाई से मना कर दिया. इस याचिका में यूपी में दर्ज मामलों को राज्य से बाहर ट्रांसफर करने की मांग की गई थी. कोर्ट ने सुनवाई से मना करते हुए चीफ जस्टिस ने कहा कि ऐसा नहीं है कि यूपी में आपको न्याय नहीं मिलेगा. आप मामला रामपुर के बाहर ट्रांसफर करने समेत किसी भी राहत के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं.
क्या बोले आजम खान के वकील?
सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान के खिलाफ यूपी में चल रहे मामलों को राज्य के बाहर ट्रांसफर करने से इनकार किया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा नहीं है कि राज्य में आपको न्याय नहीं मिलेगा. आप हाईकोर्ट जाएं, आप चाहे तो याचिका वापस लें. सुनवाई के दौरान वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट में आजम खान का पक्ष रखा. कपील सिब्बल ने कहा कि आजम खान के लिए राज्य में करीब 87 एफआईआर किए गए हैं.
कपील सिब्बल ने कहा कि सभी मामलों को राज्य से बाहर स्थानांतरित किया जाए. जिसपर कोर्ट ने कहा कि ऐसा नहीं है कि राज्य में आपको न्याय नहीं मिलेगा. इससे पहले आजम खान के वकील ने कहा कि सभी मामलों को राज्य से बाहर स्थानांतरित नहीं किया जाएगा. यूपी में न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है. ऐसे में मेरे मुवक्किल कहां जाएं.