May 3, 2024

‘इच्छा मृत्यु’ के अधिकार को कुछ शर्तों के साथ मंजूरी

सुप्रीम कोर्ट का शुक्रवार को ‘इच्छा मृत्यु’ के अधिकार को कुछ शर्तों के मंजूरी का फैसला दार्शनिकता से भरा हुआ है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने जीवन की तुलना ‘दिव्य ज्योति’ से करते हुए इसके सम्मान की बात की और मृत्यु को जीने की प्रक्रिया का हिस्सा बताया। जजों ने अपना फैसला सुनाते हुए स्वामी विवेकानंद के कथनों के साथ ही मशहूर कवियों की कविताओं का भी जिक्र किया।

सुप्रीम कोर्ट के जजों ने कहा, ‘स्वाभिमान के साथ जीना हमारे जीवन जीने के अधिकार का अभिन्न अंग है। जीवन और मृत्यु को अलग नहीं किया जा सकता। हर क्षण हमारे शरीर में बदलाव होता है। बदलाव एक नियम है। जीवन को मौत से अलग नहीं किया जा सकता। मृत्यु जीने की प्रक्रिया का ही हिस्सा है।’

CJI ने इस मानवीय मामले में पांचों जजों की बेंच के बहुमत वाले फैसले की शुरुआत मशहूर कवियों और दार्शनिकों की उक्तियों से की। स्वामी विवेकानंद की उक्ति का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि जीवन एक ज्योति है। इस दिव्य ज्योति का सम्मान होना चाहिए।

 

सुप्रीम कोर्ट ने इच्छा मृत्यु की वसीयत को कानूनी मंजूरी देते हुए कुछ शर्तें भी लगाई हैं। क्या-क्या कहा है कोर्ट ने, जानिए बड़ी बातें 

  • गंभीर रूप से बीमार मरीज, जिसके इलाज की संभावना नहीं है, वह इच्छा मृत्यु लिख सकता है।
  • इसके बाद मेडिकल बोर्ड ही पैसिव यूथेनेशिया तय करेगा
  • कोर्ट ने कहा कि लिविंग विल कौन कर सकता है, इसकी प्रक्रिया क्यों होगी, इसकी लिए गाइडलाइंस जारी की गई हैं।
  • CJI ने कहा कि इस मामले में यही तय करना था कि पीड़ा को खत्म करने के लिए कानूनी तौर पर तुरंत मौत की इजाजत दी जा सकती है या नहीं।
  • केंद्र सरकार का कहना है कि इसे लेकर ड्राफ्ट बिल बनाया है, इसमें लिविंग पावर ऑफ अटॉर्नी की इजाजत दी गई है, ये तमाम चीजें कोर्ट ने मान ली हैं।
  • कोर्ट ने लिविंग विल और इच्छा मृत्यु के इस नए प्रावधान का दुरुपयोग रोकने के लिए शर्तें भी रखी हैं।
  • किसी ऐसे व्यक्ति की लाइफ विल को लेकर पूरी छानबीन होगी, जिसे संपत्ति या विरासत में लाभ होने वाला हो।

 

दबाव में तो नहीं आ जाएंगे मरीज? 
कोर्ट के फैसले से के बाद यह सवाल भी उठ रहा है कि असाध्य बीमारियों से जूझ रहे लोगों पर कहीं इच्छा-मृत्यु की वसीयत लिखने का पारिवारिक दवाब तो नहीं आ जाएगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले का दुरुपयोग रोकने के लिए गाइडलांस भी जारी की हैं


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