May 20, 2024

लाॅकडाउन-4ः उत्तराखंड में सार्वजनिक वाहनों को हरी झंडी, आठ शहरों में ऑड-ईवन पैटर्न की व्यव्स्था लागू

देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने ऑरेंज और ग्रीन जोन वाले जिलों में 50 प्रतिशत यात्री क्षमता के साथ सार्वजनिक परिवहन संचालन की अनुमति दे दी है। सरकार ने छूट को प्रतिबंध के साथ लागू किया है। साथ ही यह भी निर्देश दिये गये है कि अगर किसी भी प्रकार से लाॅकडाउन की स्थिति में सोशल डिसटेंसिग तो तोडा गया तो छूट को समाप्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही परिवहन विभाग इसके लिए एसओपी जारी करेगा। किसी जिले के रेड जोन में आने की स्थिति में वहां सार्वजनिक परिवहन पूरी तरह से बंद रहेगा। इंटर स्टेट परिवहन सामान्य तौर पर प्रतिबंधित है, लेकिन उसके संचालन के लिए शर्तें तय की गई हैं।

प्रदेश में कोई भी जिला रेड जोन में नहीं होने से अब पूरे प्रदेश में बसों सहित अन्य सार्वजनिक परिवहन का संचालन हो सकेगा। एक जिले से दूसरे जिले के बीच बसों के संचालन से लोगों को बड़ी राहत मिल सकती है। हालांकि वाहन की क्षमता से आधी सवारी को ही लेकर जाया जा सकता है।

आठ शहरों में ऑड ईवन व्यवस्था

उत्तराखंड में लॉकडाउन के चैथे चरण में अब वाहनों का संचालन होने लगेगा। लेकिन अधिक आबादी वाले आठ शहरों में निजी वाहनों का संचालन ऑड-ईवन नंबर प्लेट के हिसाब से होगा।

एक दिन ऑड नंबर और दूसरे दिन ईवन नंबर के चैपहिया वाहन चलाएं जा सकते हैं।  वहीं, दोपहिया वाहन सभी दिन चल सकेंगे। उल्लंघन करने वालों का चालान काटने के अलावा अन्य सख्त कदम उठाए जा सकते हैं। मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने बताया कि सरकार ने सड़कों पर वाहनों की सीमित संख्या रखने के लिए ऑड-ईवन की व्यवस्था बनाई है। जिलों को इस संबंध में निर्देश जारी किए जाएंगे, जिसके बाद यह व्यवस्था लागू कर दी जाएगी। यह व्यवस्था प्राइवेट वाहनों के लिए रहेगी।


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