50 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए नहीं चलेगा बीमारी का बहाना, तुरंत होगी कार्यवाही।
देहरादून। उत्तराखंड राज्य अधीन सेवा संबंधों के अंतर्गत कार्यरत जिन कार्मिकों की आयु 50 वर्ष पूर्ण हो गई है और यदि वे शासकीय कार्य करने में असमर्थ हैं, बीमार हैं, कार्यालय में अधिकतर अनुपस्थित रहते हैं, अपने उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना करते हैं, राजकीय कार्यों के संपादन में विघ्न उत्पन्न करते हैं तथा सत्य निष्ठा संदिग्ध है या किसी जांच के आरोपी पाए गए हैं तो उनके विरूद्ध शासकीय कार्रवाई की जा सकती है। स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा दोषी पाये जाने पर कार्मिक को सेवानिवृत्त किया जा सकता है।
उत्तराखंड राज्य अधीन सेवा संबंधों के अंतर्गत कार्यरत 50 वर्ष की आयु प्राप्त किसी सरकारी सेवक को उसकी नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा बिना कोई कारण बताए 3 माह का नोटिस अथवा 3 माह का वेतन देकर जनहित में अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्ति हेतु स्क्रीनिंग कमेटी गठित कर आवश्यक कार्यवाही किए जाने के निर्देश दिए गए हैं।