बड़ी ख़बरः उत्तराखंड सरकार की जीत, सुब्रमण्यम स्वामी को लगा बड़ा झटका।
नैनीताल। हाईकोर्ट ने चारधाम देवस्थानम एक्ट को चुनौती देने वाली भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका को खारिज कर दिया है. नैनीताल हाईकोर्ट से आज त्रिवेंद्र रावत सरकार को बड़ी राहत मिली है. हाईकोर्ट ने बदरीनाथ, केदारनाथ और गंगोत्री, यमुनोत्री समेत 51 मंदिरों का प्रबंधन करने के लिए देवस्थानम बोर्ड के गठन के लिए बनाए गए कानून को सही बताया है. इस कानून का तीर्थ पुरोहित और हक-हकूकधारी शुरू से विरोध कर रहे थे. उनके पक्ष में सुब्रमण्यम स्वामी ने इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी थी.
दरअसल पिछले साल नवंबर-दिसंबर में उत्तराखंड सरकार ने बदरीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री समेत प्रदेश के 51 मंदिरों का प्रबंधन हाथ में लेने के लिए चार धाम देवस्थानम एक्ट से एक बोर्ड, चार धाम देवस्थानम बोर्ड बनाया था. तीर्थ पुरोहित शुरू से ही इसका विरोध कर रहे थे, बाद में उन्हें बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी का भी साथ मिल गया. इसके अलावा केदार सभा व गंगोत्री के पंडा-पुरोहितों ने भी याचिका दाखिल कर सरकार के फैसले का कोर्ट में विरोध किया. इसके बाद देहरादून की रुलेक संस्था ने सरकार के बचाव में अपनी याचिका दाखिल की.
बता दें कि 6 जुलाई को चारधाम देवस्थानम एक्ट पर उत्तराखण्ड हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई थी और हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था. हाईकोर्ट ने 29 जून से इस मामले में फाइनल हियरिंग शुरू की थी. पहले सरकार ने अपना पक्ष रखा, फिर इस मामले में सरकार के समर्थन में आई रुलेक संस्था ने अपना पक्ष रखा और फिर इस कानून को चुनौती देने वाले बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने अपने तर्क पेश किए और अंत में फैसला उत्तराखण्ड सरकार के पक्ष में रहा. हाईकोर्ट ने सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका को खारिज कर दिया है.