May 21, 2024

शीर्ष अदालत की सख्ती के बाद अब पतंजलि पर जीएसटी का शिकंजा

देहरादून। बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण की पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड पर शीर्ष अदालत की सख्ती के बाद संकट के बादल मंडराते दिख रहे हैं। उत्तराखंड के आयुष विभाग की लाइसेंसिंग अथारिटी पतंजलि के 14 उत्पादों पर रोक लगा चुकी है। अब जीएसटी इंटेलिजेंस ने भी पतंजलि पर निगाहें टेढ़ी कर दी हैं।

आइटीसी (इनपुट टैक्स क्रेडिट) के गलत क्लेम के मामले में डायरेक्टोरेट जनरल आफ जीएसटी इंटेलिजेंस (डीजीजीआई) की चंडीगढ़ यूनिट ने पतंजलि फूड्स को 27.46 करोड़ रुपये की वसूली को नोटिस जारी किया है। नोटिस में कहा गया है कि कंपनी से क्यों न 27.46 करोड़ रुपये के इनपुट टैक्स क्रेडिट की वसूली की जाए?
पंतजलि पर आरोप है कि जिस माल की वास्तविक आवक हुई ही नहीं है, उस पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ कैसे प्राप्त कर लिया? ऐसे में इस राशि को कंपनी को वापस करना पड़ सकता है या कंपनी पर कानूनी कार्रवाई भी अमल में लाई जा सकती है।

बीते साल राज्य कर (स्टेट जीएसटी) उत्तराखंड के हरिद्वार के अधिकारियों ने पतंजलि की आठ से नौ फर्मों के विरुद्ध आईटीसी का गोलमाल पकड़ा था। इसी तरह का मामला डीजीजीआई, गाजियाबाद ने भी पकड़ा था। उत्तराखंड के अधिकारियों का केस मजबूत होने के चलते इसे राज्य कर के सौंपा गया था।

गोलमाल की जांच में आगे बढ़ते हुए राज्य कर विभाग के अधिकारी पतंजलि की फर्मों पर सर्वे और सीजर की कार्रवाई भी कर चुके हैं। बताया जा रहा है कि अब 15 करोड़ रुपये की वसूली को लेकर राज्य कर विभाग बड़ा कदम उठा सकता है।


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