पंजाब में पंचायत चुनाव को लेकर बड़ा फैसला, राज्यपाल ने ‘पंचायती राज संशोधन बिल’ को दी मंजूरी अब पार्टी चिन्ह पर नहीं लड़ सकेंगे पंचायत चुनाव, आरक्षण का पैटर्न भी बदला।
चंडीगढ़: पंजाब में पंचायत चुनाव को लेकर एक बड़ा बदलाव हुआ है। राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने ‘पंजाब पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2024’ को मंजूरी दे दी है। इस बिल के साथ ही पंचायत चुनावों में आरक्षण की पुरानी व्यवस्था बहाल कर दी गई है और अब कोई भी उम्मीदवार पार्टी चिन्ह पर चुनाव नहीं लड़ सकेगा।
इस संशोधन के तहत पंजाब पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 12 (4) में बदलाव किया गया है। अब सरपंचों के आरक्षण के लिए ब्लॉक को एक इकाई माना जाएगा, जबकि पहले जिले को इकाई माना जाता था। इससे आरक्षण का नया रोस्टर तैयार होगा।
राज्यपाल द्वारा बिल को मंजूरी दिए जाने से राज्य सरकार और राजभवन के बीच बेहतर संबंधों का संकेत भी मिलता है। यह विधेयक पिछले मानसून सत्र में पारित हुआ था और अब इसे हरी झंडी मिल गई है।
पंजाब सरकार ने पंचायत चुनाव प्रक्रिया को तेज करने का निर्णय लिया है और संभावना है कि अक्टूबर के मध्य तक चुनाव हो सकते हैं। सरकार ने संशोधन के जरिए आरक्षण के पैटर्न को अपनी जरूरतों के अनुसार बदलने की शक्ति अपने पास रख ली है।
