2002 गुजरात दंगा: सुप्रीम कोर्ट ने पीएम मोदी को क्लीन चिट देने के खिलाफ याचिका को किया खारिज
सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के गुजरात दंगों में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और कई अन्य को विशेष जांच दल (एसआईटी) द्वारा दी गई क्लीन चिट को चुनौती देने वाली कांग्रेस के पूर्व सांसद एहसान जाफरी की विधवा जकिया जाफरी की याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी।
अदालत ने पिछले साल दिसंबर में एसआईटी के फैसले के खिलाफ उसकी याचिका को खारिज करते हुए गुजरात उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ जकिया जाफरी द्वारा दायर एक याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रखा था।
28 फरवरी, 2002 को अहमदाबाद में गुलबर्ग सोसाइटी में हिंसा के दौरान मारे गए कांग्रेस नेता एहसान जाफरी की पत्नी जकिया जाफरी ने 64 लोगों को एसआईटी की क्लीन चिट को चुनौती दी थी।
एसआईटी की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने पीठ से कहा कि सुप्रीम कोर्ट को जाफरी की याचिका पर निचली अदालत और गुजरात उच्च न्यायालय के फैसले का समर्थन करना चाहिए अन्यथा यह एक अंतहीन कवायद होगी, जो सामाजिक कारणों से चल सकती है। एक्टिविस्ट तीस्ता सीतलवाड़, जो याचिका में याचिकाकर्ता नंबर 2 हैं।
सिब्बल ने कहा कि वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के कॉल डेटा रिकॉर्ड और मुसलमानों के घरों की पहचान करने वाली भीड़ सहित इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के रूप में सबूत हैं, जो सभी साजिश की ओर इशारा करते हैं।
गुजरात उच्च न्यायालय ने अक्टूबर 2017 में विशेष जांच दल (एसआईटी) द्वारा मोदी और 63 अन्य को दी गई क्लीन चिट को बरकरार रखा था।
मजिस्ट्रियल कोर्ट द्वारा एसआईटी रिपोर्ट को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज करने के बाद जकिया ने 2014 में गुजरात उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।
सुप्रीम कोर्ट ने 2011 में गुलबर्ग सोसाइटी हत्याकांड को स्थानीय जिला मजिस्ट्रेट की अदालत में भेज दिया था, क्योंकि यह एक स्थानीय पुलिस मामला था।
