ऑनलाइन पेमेंट करते वक्त अगर गलत खाते में पैसा हो जाए ट्रांसफर तो न हो परेशान, बस करें ये काम

Rupees

नोटबंदी के बाद से देश लगातार डिजिटल बैंकिंग का क्रेज बढ़ता जा रहा है। डिजिटल बैंकिंग से बैंक के कामकाज बहुत ही आसान हो गया हैं। खासकर यूपीआई के आने से किसी को भी पैसे भेजना या फिर किसी से पैसे मंगाना काफी आसान हो गया है। हालांकि कई बार थोड़ी सी भी सावधानी कम होने से जोखिम भी बढ़ गया है। एक डिजिट की भी गड़बड़ी हुई और आपका पैसा किसी और के खाते में भी जा सकता है। ऐसे में किसी को डिजिटली पैसा भेजने या फिर पेमेंट करते हुए थोड़ा सर्तक रहने की जरूरत है।

दरअसल जैसे बी आप किसी को पैसे ट्रांसफर करते हैं तो आपके खाते से पैसे कटने का आपके फोन पर मैसेज और ईमेल तत्काल आता है। पैसे ट्रांसफर करने के बाद इस मैसेज और ईमेल को जरूर चेक करें कि पैसा सही जगह गया है या नहीं। इससे आपको तत्काल पता चल सकता है कि कहीं पैसे गलत अकाउंट में तो नहीं चले गए। अगर आपने गलती से कहीं और पैसा भेज दिया है, तो बिना समय गवाएं अपने बैंक को तत्काल इसके बारे में बताएं।

इसके लिए आपक बैंक के कस्टमर केयर को भी फोन कर सकते हैं। इसके बाद बैंक आपसे इस बारे में सारी जानकारी डिटेल में ईमेल पर मांग सकता है। ईमेल में सारे सबूत अटैच करते हुए सारी जानकारियां जैसे- ट्रांजेक्शन नंबर, रकम, किस खाते से पैसे कटे, गलती से किस खाते में पैसे गए, ट्रांजेक्शन की तारीख और समय आदि।

इसके बाद बैंक उस व्यक्ति से गलत ट्रांसफर हुए पैसा को वापस करने की अनुमति मांगेगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) का निर्देश है कि अगर गलती से पैसे किसी दूसरे के खाते में जमा हो जाते हैं तो आपके बैंक को जल्द से जल्द कदम उठाना होगा। बैंक को गलत खाते से पैसे को सही खाते में लौटाने की व्यवस्था करनी होगी। अगर पैसा प्राप्त करने वाला व्यक्ति मान जाता है तो सात वर्किंग दिन में आपके खाते में पैसा वापस आ जाएंगे।

अगर वह व्यक्ति जिसके खाते में गलती से पैसा चला गया है। वह लौटाने से इंकार करता है तब उसके खिलाफ कोर्ट में मामला दर्ज करा सकते हैं। हालांकि पैसा वापस न करने की स्थिति में यह अधिकार आरबीआई नियमों के उल्लंघन के संदर्भ में होता है।