30 दिन में दूर होंगी टैक्सपेयर्स की शिकायतें, CBDT ने दिए ये आदेश

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केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आयकर अधिकारियों को बकाए टैक्स के वसूली पर जोर देने को कहा है. इसके साथ ही टैक्सपेयर्स की समस्या 30 दिन के अंदर निपटा लेने को कहा गया है.

न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक सीबीडीटी की ओर से आयकर अधिकारियों से ये भी कहा गया है कि टैक्सपेयर्स के साथ केवल ई- मेल के जरिये ही संपर्क करें. न्यूज एजेंसी के सूत्र ने बताया कि सीबीडीटी चेयरमैन पी.सी. मोदी ने शिकायत निवारण को सर्वोच्च प्राथमिकता देने को कहा और यह सुनिश्चित करने को कहा कि शिकायतों का निपटारा 30 दिन के भीतर कर लिया जाए.

पक्ष में आए फैसलों की करें पहचान

इसके अलावा सीबीडीटी चेयरमैन ने प्रधान मुख्य आयुक्तों को यह भी कहा है कि वह उन मामलों की पहचान करें जिनमें विभिन्न नयायाधिकरणों, अदालतों में अपीलों का निर्णय आयकर विभाग के पक्ष में आया है. वहीं, आयकर अधिकारियों से कहा है कि वह टैक्सपेयर्स के साथ सभी तरह का संपर्क और संदेशों का आदान-प्रदान केवल ई-मेल के जरिये करें. ऐसे मामले जहां व्यक्तिगत उपस्थिति जरूरी समझी जाती है उन मामलों में प्रधान आयकर आयुक्त की मंजूरी ली जानी चाहिए.

सीबीडीटी और CBIC के बीच समझौता

इस बीच, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) और केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने आपस में आंकड़ों के सहज आदान-प्रदान को लेकर एक सहमति-पत्र (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं. ये दोनों संगठन पहले से ही विभिन्न मौजूदा व्‍यवस्‍थाओं के माध्यम से आपस में सहयोग कर रहे हैं.

एक आधिकारिक बयान के अनुसार, ‘‘इस पहल के लिए एक ‘आंकड़ा आदान-प्रदान संचालन समूह’ का भी गठन किया गया है. समूह आंकड़ा आदान-प्रदान की स्थिति की समीक्षा करने एवं आंकड़ा साझा व्‍यवस्‍था की प्रभाविता को और बेहतर बनाने के लिए समय-समय पर बैठक करेगा.’’

यह समझौता वर्ष 2015 में सीबीडीटी और उस समय के केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) के बीच हुए एमओयू का स्‍थान लेगा.