जामिया हिंसा मामले में पुलिस की चार्जशीट, शरजील को बनाया आरोपी, किसी छात्र का नाम नहीं

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दिल्ली पुलिस ने पिछले साल 15 दिसंबर को न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के खिलाफ हिंसक विरोध प्रदर्शन से संबंधित मामले में चार्जशीट दाखिल कर दी है। इस चार्जशीट में शरजील इमाम का भी नाम शामिल है। हालांकि इस चार्जशीट में किसी छात्र को आरोपी नहीं बनाया गया है। वहीं पुलिस ने हिंसा में पीएफआई की भूमिका की भी जांच करने की बात कही है।

दरअसल, दिल्ली के जामिया नगर क्षेत्र और एनएफसी मार्केट के पास हुई हिंसा को लेकर दिल्ली पुलिस ने बीते 13 फरवरी को साकेत कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। इसमें खास बात ये है कि चार्जशीट में किसी छात्र का नाम नहीं है और यह भी है कि पुलिस को गोलियों के खोखे भी मिले हैं। इस चार्जशीट में पुलिस ने शरजील इमाम का नाम लोगों को उकसाने के लिए दर्ज किया है। जांच में ये भी खुलासा हुआ है कि पुलिस को हिंसा वाली जगह से 3.2 एमएम पिस्तौल के खोखे भी मिले हैं। अपनी चार्जशीट में दिल्ली पुलिस ने पीएफआई का भी उल्लेख किया और भूमिका की जांच की बात कही है।

100 से अधिक गवाहों का बयान

पुलिस ने कहा कि उसने सीसीटीवी फुटेज, कॉल डिटेल रिकॉर्ड और 100 से अधिक गवाहों के बयान को मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट गुरमोहन कौर के समक्ष रखी गई चार्जशीट में सबूत के तौर पर संलग्न किया है।

न्यायिक हिरासत में भेजा गया शरजील इमाम

शरजील इमाम का नाम पिछले महीने भड़काऊ भाषण देने के मामले में आया था, उनपर राजद्रोह का मामला दर्ज किया गया था। सोमवार को ही दिल्ली पुलिस ने जामिया हिंसा मामले में शरजील को गिरफ्तार किया है, क्राइम ब्रांच ने शरजील पर ये एक्शन लिया है। साकेत कोर्ट ने शरजील इमाम को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। शरजील पर नया आरोप लगा है कि उन्होंने कुछ इलाकों में पैंफलेट बंटवाए थे, जिसमें सीएए के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए कहा गया था।

क्या है मामला?

प्रदर्शनकारियों ने 15 दिसंबर को सीएए के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान जामिया मिलिया इस्लामिया के पास न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में पुलिस के साथ भिड़ंत हुई। इस दौरान चार सार्वजनिक बसों और दो पुलिस वाहनों को आग लगा दी गई थी, इस भिड़ंत में छात्रों, पुलिस और दमकल कर्मियों सहित लगभग 60 लोग घायल हो गए थे।

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