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देहरादून:
कैबिनेट विस्तार के बाद बुधवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में उत्तराखंड मंत्रिमंडल की पहली बैठक सचिवालय में आयोजित हुई। बैठक की शुरुआत में नए मंत्रियों का स्वागत किया गया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने सरकार के चार वर्ष पूर्ण होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्राप्त शुभकामना संदेश की जानकारी मंत्रिमंडल को दी, जिसे मुख्य सचिव द्वारा पढ़ा गया।

इस बैठक में कुल 16 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई, जिनमें कई नीतिगत और जनहित से जुड़े फैसले शामिल हैं।


 कैबिनेट के प्रमुख फैसले:

  • उत्तराखंड लोक संपत्ति वसूली अधिनियम की नियमावली को लागू करने पर कैबिनेट की मंजूरी।

  • उत्तराखंड वीर उद्यमी योजना को हरी झंडी—मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में 10% लक्ष्य अग्निवीर और पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित रहेगा, साथ ही 5% अतिरिक्त सब्सिडी मिलेगी।

  • लोक निर्माण विभाग (PWD) के तहत एक ब्रिज इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट की कंसल्टेंसी को 1 करोड़ रुपये से अधिक की मंजूरी।

  • न्यायिक अधिकारियों को रियायती दरों पर 10 लाख रुपये तक ऋण की सुविधा—ई-वाहनों के लिए 4% और अन्य के लिए 5% ब्याज दर तय।

  • वन विभाग में मुख्य प्रशासनिक अधिकारी की अधिकतम आयु सीमा 25 वर्ष से घटाकर 22 वर्ष की गई।

  • पीएम सूर्य घर योजना के तहत 31 मार्च 2025 तक स्थापित संयंत्रों को सब्सिडी देने का निर्णय।

  • उच्च शिक्षा में स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय के परिनियम को प्रख्यापित करने की अनुमति।

  • गृह विभाग के तहत उत्तराखंड होमगार्ड नियमावली को मंजूरी, केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान में कमांडेंट पद को भी स्वीकृति।

  • पुलिस आधुनिकीकरण के तहत यूसीसी के बाद डिजिटलीकरण व कंप्यूटर प्रशिक्षण—नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जाएगा।

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