April 29, 2024

दिल्ली हाईकोर्ट का अहम फैसला- बिना आधार भी फाइल कर सकेंगे ITR

आयकर रिटर्न फाइल करने के लिए अब सात दिनों से भी कम का समय रह गया है। इसी बीच दिल्ली हाईकोर्ट ने आयकर रिटर्न फाइल करने को लेकर एक अहम फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि बिना आधार के भी आयकर रिटर्न फाइल किया जा सकता है। 

दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के अनुसार, अगर किसी शख्स के पास आधार नंबर नहीं है, तो वह इसके बिना आईटीआर फाइल कर सकता है।

इसके साथ ही कोर्ट ने आयकर विभाग को निर्देश दिया कि वह बिना आधार वालों के लिए ई-फाइलिंग वेबसाइट पर खास व्यवस्था करे।

बता दें कि वर्तमान समय में ऑनलाइन आयकर रिटर्न फाइल करने वालों को आधार नंबर देना आवश्यक होता है।


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com