नैनीताल पंचायत चुनाव हिंसा पर CBCID से दोबारा रिपोर्ट तलब — हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी
नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने नैनीताल ज़िला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनावों के दौरान हुई हिंसा, अपहरण और गड़बड़ियों पर असंतोष जताते हुए CBCID से विस्तृत और पारदर्शी रिपोर्ट मांगी है। अदालत ने कहा कि राज्य सरकार अब तक निष्पक्ष जांच सुनिश्चित नहीं कर पाई है।
मुख्य न्यायाधीश जी. नरेंदर और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर असंतोष व्यक्त करते हुए CBCID को 28 नवंबर तक जांच पूरी कर रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है।
पुलिस की मौजूदगी के बावजूद चुनाव के दिन 14 अगस्त को गोलीबारी, झड़पें और हंगामा हुआ था। पांच बीडीसी प्रत्याशियों के अपहरण के प्रयास की भी बात सामने आई थी।
अब अदालत ने CBCID को निर्देश दिया है कि वह इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करे और मुख्य आरोपी आनंद सिंह डर्मवाल के खिलाफ की गई कार्रवाई की जानकारी दे।
इस बीच, बीडीसी सदस्य पूनम बिष्ट ने वोटिंग प्रक्रिया में अनियमितताओं और बैलेट टैम्परिंग के आरोप लगाते हुए पुनर्मतदान की मांग की है।
