हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला: बिना अनुमति अदालत में गवाही देने वाले कर्मचारियों की कटेगी TA-DA मुख्य सचिव ने जारी किए सख्त आदेश, अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी सरकारी गवाही

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हरियाणा डेस्क: प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए अहम खबर है। राज्य सरकार ने नए नियम लागू करते हुए साफ कर दिया है कि अब कोई भी अधिकारी या कर्मचारी सरकार की अनुमति के बिना अदालत में गवाही देने नहीं जा सकेगा। यदि कोई कर्मचारी आदेशों की अवहेलना करता है तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी।

नए आदेशों के मुताबिक, ऐसे मामलों में कर्मचारी को अनाधिकृत उपस्थिति मानकर TA (यात्रा भत्ता) और DA (महंगाई भत्ता) भी नहीं दिया जाएगा। यह नियम पहली बार लागू हुआ है और इससे सरकारी दफ्तरों में हलचल मची हुई है।

मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि अदालतों में चल रहे मामलों में अब सरकारी कर्मचारियों की गवाही केवल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही होगी। इस कदम का मकसद कर्मचारियों की जवाबदेही तय करना और अनावश्यक खर्च पर रोक लगाना है।

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