May 3, 2024

उत्तराखंड: राज्य निर्वाचन आयोग ने जिला योजना समिति सदस्यों के चुनाव का ऐलान किया

राज्य निर्वाचन आयोग ने जिला योजना समिति सदस्यों के चुनाव का ऐलान कर दिया है। राज्य में 32 पदों के लिए 10 अगस्त को मतदान होगा। आयोग ने सभी जिलाधिकारियों को पारदर्शिता से चुनाव कराने के निर्देश दिए हैं। जिला योजना समिति सदस्य के चुनाव जिला पंचायत सदस्यों से किया जाता है। जिपं सदस्य ही इस चुनाव में मतदान करते हैं। जुलाई, 2019 में सदस्यों का कार्यकाल खत्म होगा। बागेश्वर, चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी जनपद में सबसे ज्यादा चार-चार जबकि अल्मोड़ा, चंपावत, पिथौरागढ़, टिहरी में तीन-तीन और नैनीताल व पौड़ी जनपद में दो-दो सदस्यों के लिए वोटिंग होगी। आयोग के उपायुक्त पीके सिंह ने बताया कि मतदान सुबह आठ बजे से अपराह्न तीन बजे तक और अपराह्न साढ़े तीन बजे से मतगणना शुरू होगा।

सहायक के लिए ये शर्ते: निर्वाचन आयोग के सचिव रोशन लाल ने बताया कि मतदान के दिन सहायक की मांग करने के लिए शर्तें तय कर दी हैं। निरक्षर मतदाता को नोटरी के माध्यम से शपथ पत्र देने पर मतदान कक्ष में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। दृष्टिहीन या दिव्यांग मतदाता तब ही सहायक ले जा सकेंगे, जब उनके पास मुख्य चिकित्साधिकारी का प्रमाण पत्र हो। 18 वर्ष से कम आयु वर्ग वालों को सहायक नहीं बनाया जा सकेगा। इसके साथ ही प्रत्याशियों के प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रिश्तेदार भी सहायक नहीं बन सकेंगे। ऐसे व्यक्ति सिर्फ  अराजनैतिक व्यक्ति को ही सहायक बना कर ले जा सकेंगे। किसी व्यक्ति के फर्जी तरीके से सार्टिफिकेट बनाने पर उनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने का प्रावधान भी किया है।

इन जिलों में बढ़े मतदान केंद्र
उत्तरकाशी,रुद्रप्रयाग, पौड़ी, चमोली, अल्मोड़ा, चंपावत, व टिहरी के जिला पंचायत कार्यालयों व सभागार के साथ ही  विकास भवन भीमताल (नैनीताल) , बागेश्वर और कलेक्ट्रेट सभाकक्ष पिथौरागढ़ में भी इस दफा मतदान हो सकेगा। देहरादून, हरिद्वार और ऊधमसिंहनगर में सदस्यों की संख्या में इजाफा न होने से वहां नए मतदान केंद्र नहीं बढ़ाए गए।

जिपं अध्यक्ष नहीं लड़ सकेंगे चुनाव
जिला योजना समिति के चुनाव में जिला पंचायत अध्यक्ष भाग तो ले सकेंगे, लेकिन वे स्वयं चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। दरअसल, जिला पंचायत अध्यक्ष के डीपीसी उपाध्यक्ष होता है, इस वजह से एक्ट में इसका प्रावधान है। आयोग ने सभी जिलों के जिला रिटर्निंग अफसरों को चुनाव पारदर्शिता से कराने के निर्देश दिए हैं।

चुनाव कार्यक्रम
06 से सात अगस्त नामांकन प्रक्रिया
09 अगस्त को नाम वापसी 
10 अगस्त को मतदान व मतगणना


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