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🚨 हरियाणा में अब हेलमेट पहनकर भी कटेगा चालान! छोटी सी गलती पड़ सकती है 2000 में भारी नियम तोड़े तो दस्तावेज पूरे होने पर भी लगेगा जुर्माना, ट्रैफिक पुलिस से बहस पड़ी महंगी तो देना होगा चालान

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चंडीगढ़: अगर आप भी टू-व्हीलर चलाते हैं और सोचते हैं कि सिर्फ हेलमेट पहनने से ट्रैफिक नियमों से बच जाएंगे, तो ज़रा सावधान हो जाएं। नई मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 194D के मुताबिक, अगर आपने हेलमेट की स्ट्रिप नहीं बांधी, तो आपका ₹1000 का चालान कट सकता है। और अगर आपने किसी ट्रैफिक पुलिसकर्मी से दुर्रव्यवहार किया, तो ₹2000 का जुर्माना देना पड़ेगा — चाहे आपके सभी दस्तावेज पूरे क्यों न हों।

इस नियम को लेकर कई लोग अब भी अनजान हैं और छोटी-सी चूक उन्हें बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। सड़क पर चलने से पहले सिर्फ हेलमेट पहनना ही काफी नहीं, बल्कि हेलमेट को ठीक से बांधना जरूरी है, वरना चालान कटना तय है।

इतना ही नहीं, अगर आपने पेपर दिखाते वक्त ट्रैफिक पुलिस से बदसलूकी या बहस कर ली, तो भी मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 177A के तहत ₹2000 तक का चालान काटा जा सकता है। यह नियम पहले से लागू है, लेकिन लोगों में जागरूकता की कमी के कारण कई बार उन्हें चालान का सामना करना पड़ता है।

इसलिए अगली बार जब आप घर से निकलें, तो हेलमेट को ठीक से पहनें, स्ट्रिप जरूर बांधें और ट्रैफिक पुलिस से विनम्र व्यवहार करें। नहीं तो जेब पर भारी पड़ सकता है एक छोटा-सा नियम उल्लंघन।

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