Breaking News: हरियाणा में टीजीटी उर्दू भर्ती पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, 12 पदों पर नियुक्ति रद्द
चंडीगढ़: पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा में प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (टीजीटी) उर्दू भर्ती मामले में 12 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। ये पद पहले आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) से जनरल कैटेगरी में ट्रांसफर किए गए थे।
क्या है मामला:
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21 फरवरी 2023 को टीजीटी उर्दू पदों के लिए आवेदन मांगे गए थे।
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अंतिम परिणाम 27 जुलाई 2024 को घोषित किया गया, जिसमें 12 पद खाली रह गए थे।
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25 फरवरी 2019 की अधिसूचना के अनुसार रिक्त पदों को जनरल कैटेगरी में मेरिट के आधार पर भरना था।
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याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि आयोग ने नियमों का पालन नहीं किया और इन पदों पर ऐसे उम्मीदवारों को नियुक्त किया जिनके अंक आरक्षित वर्ग के योग्य उम्मीदवारों से कम थे।
हाईकोर्ट का आदेश:
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जस्टिस त्रिभुवन दहिया की खंडपीठ ने अंतरिम आदेश पारित कर 16 जुलाई, 2025 के परिणाम के आधार पर नियुक्ति पत्र जारी करने पर रोक लगा दी।
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सरकार को 26 सितंबर, 2025 तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया।
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इस दौरान इन 12 पदों पर कोई नियुक्ति नहीं होगी।
