सुप्रीम कोर्ट में भी सीता का मामला, हाई कोर्ट का आदेश रखा गया बरकरार
टिहरी गढ़वाल की भूत्सी जिला पंचायत सीट पर सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड उच्च न्यायालय के निर्णय पर मुहर लगाई। देश की शीर्ष अदालत ने नैनीताल हाई कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा है।
टिहरी के जिला पंचायत वार्ड भुत्सी जौनपुर का मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के गत सप्ताह के आदेश को बरकरार रखा है। जिसमें सीता देवी का नामांकन वैध ठहराया गया था और अब वहां पर चुनाव हो रहे हैं।
बता दें कि भुस्ती जिला पंचायत से सरिता देवी को निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया। जबकि चुनाव आयोग ने सीता देवी के नामांकन को रद्द कर दिया था। सीता देवी ने नामांकन रद्द किये जाने को लेकर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जहां सीता देवी के पक्ष में हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया।
इस मामले में भुत्सी से निर्विरोध निर्वाचित उम्मीदवार सरिता देवी ने हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। जहां सुप्रीम कोर्ट ने भी हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। उत्तराखंड के पंचायत चुनाव का यह पहला मामला है, जो सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच गया। सीता देवी की ओर से सुप्रीम कोर्ट में भी हाई कोर्ट में पैरवी करने वाले युवा अधिवक्ता अभिजय नेगी ने ही पक्ष रखा है।
