पंजाब विधानसभा में बड़ा फैसला! ‘पंजाब वाटर रिसोर्सेज संशोधन विधेयक, 2025’ पारित जल प्रबंधन में बड़ा बदलाव, चेयरपर्सन की अधिकतम आयुसीमा 65 वर्ष तय, कार्यकाल अधिकतम 5 वर्ष तक बढ़ाने का प्रावधान।
चंडीगढ़, 25 फरवरी: पंजाब विधानसभा ने आज ‘पंजाब वाटर रिसोर्सेज (प्रबंधन और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2025’ पारित कर दिया। इसे जल स्रोत मंत्री बरिंदर कुमार गोयल द्वारा पेश किया गया। यह विधेयक 2020 में लागू अधिनियम में महत्वपूर्ण संशोधन करता है।
🔹 विधेयक के मुख्य बिंदु
✅ पद की अधिकतम आयु सीमा: पंजाब जल प्रबंधन और विकास प्राधिकरण का कोई भी चेयरपर्सन या सदस्य 65 वर्ष से अधिक उम्र में सेवा नहीं देगा।
✅ कार्यकाल की सीमा: एक कार्यकाल तीन वर्ष का होगा, जिसे प्रदर्शन के आधार पर अधिकतम पाँच वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।
✅ धारा 9 का संशोधन: अब प्राधिकरण द्वारा एकत्र किए गए सभी शुल्क, चार्जेज और फंड सरकारी खजाने में जमा होंगे।
🔎 जल प्रबंधन में पारदर्शिता और प्रभावशीलता बढ़ाने के उद्देश्य से यह विधेयक लाया गया है।
🚰 क्या यह संशोधन पंजाब के जल संकट को हल करने में कारगर होगा?
