Breaking News: पंजाब में नए वाहन खरीदने वालों के लिए शॉकिंग खबर, बढ़ा मोटर व्हीकल टैक्स राज्य सरकार ने नया टैक्स स्लैब लागू किया, वाहनों की खरीद पर पड़ेगा महंगाई का असर
लुधियाना : पंजाब में नए वाहन खरीदने वाले लोगों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। पंजाब ट्रांसपोर्ट विभाग ने मोटर व्हीकल टैक्स में बढ़ोतरी कर दी है, जो तुरंत प्रभाव से लागू होगा। अब, 2 पहिया और चार पहिया वाहन की कीमत के आधार पर बढ़ा हुआ टैक्स वसूला जाएगा।
- 2 पहिया वाहनों के लिए, अगर वाहन की कीमत 1 लाख रुपये से कम है तो 7.5 प्रतिशत टैक्स लिया जाएगा।
- 1 से 2 लाख रुपये तक की कीमत वाले 2 पहिया वाहनों पर 10 प्रतिशत टैक्स लगाया जाएगा।
- 2 लाख रुपये से अधिक कीमत वाले 2 पहिया वाहनों पर 11 प्रतिशत टैक्स वसूला जाएगा।
साथ ही, चार पहिया वाहनों पर भी टैक्स में बढ़ोतरी की गई है।
- 15 लाख तक कीमत वाले चार पहिया वाहन से 9.5 प्रतिशत टैक्स वसूला जाएगा।
- 15 लाख से 25 लाख के बीच कीमत वाले वाहन से 12 प्रतिशत टैक्स लिया जाएगा।
- 25 लाख से अधिक कीमत वाले वाहन से 13 प्रतिशत टैक्स वसूला जाएगा।
इसके साथ ही, पहले से लगाए जा रहे 1 प्रतिशत सैस का अतिरिक्त भुगतान भी करना होगा। ये बढ़ी हुई टैक्स दरें रजिस्ट्रेशन के समय लागू होंगी, और टैक्स अदा किए बिना कोई भी वाहन ट्रांसपोर्ट विभाग में रजिस्टर नहीं हो सकेगा।
