पंजाब के दुकानदार सावधान! बिना बिल के खाद-बीज बेचा तो होगी कड़ी कार्रवाई किसानों से अपील: खरीदारी के समय बिल लेना अनिवार्य, नहीं तो करें शिकायत
अमृतसर: पंजाब के किसानों और दुकानदारों के लिए अहम खबर है। डिप्टी कमिश्नर साक्षी साहनी ने किसानों से अपील की है कि खाद, कीटनाशक या बीज खरीदते समय बिल अवश्य लें। अगर कोई दुकानदार बिल देने से इनकार करता है, तो उसकी लिखित शिकायत ब्लॉक कृषि अधिकारी या मुख्य कृषि अधिकारी से करें, जिससे उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
बिना बिल बेचा तो होगी सख्त कार्रवाई
- चेकिंग के दौरान बिना बिल खाद-बीज बेचते पकड़े गए दुकानदारों पर कानूनी कार्रवाई होगी।
- किसानों से अपील की गई है कि वे गेहूं की बुआई के लिए अन्य फॉस्फेटिक खाद का भी इस्तेमाल करें।
- सरकार खाद की कमी दूर करने के लिए प्रयासरत है और सप्लायर कंपनियों के साथ समन्वय कर रही है।
खाद का विकल्प और उपयोग
- डी.ए.पी. में 18% नाइट्रोजन और 46% फास्फोरस होता है, लेकिन इसकी कमी को देखते हुए विकल्प सुझाए गए हैं।
- ट्रिपल सुपर फास्फेट (TSP) 46% और एन.पी.के. खाद जैसे 16-16-16, 12-32-16, 10-26-26 आदि का प्रयोग किया जा सकता है।
- बुआई के समय प्रति एकड़ 20 किलो यूरिया और 155 किलो सिंगल सुपर फास्फेट (16%) का उपयोग भी किया जा सकता है।
किसानों को सलाह
- खाद खरीदते समय हमेशा बिल लें और बिना बिल दिए बेचने वाले दुकानदार की शिकायत करें।
- फसल उत्पादन में किसी भी परेशानी से बचने के लिए उपलब्ध विकल्पों का उपयोग करें।
- कृषि विभाग की नई गाइडलाइन को अपनाकर बेहतर उपज प्राप्त करें।
