पंचायत चुनाव पर बड़ा अपडेट: वोटों की गिनती को लेकर चुनाव आयोग ने जारी की सख्त हिदायतें

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ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद चुनावों में मतगणना के लिए राज्य चुनाव आयोग का नया सर्कुलर, प्रजाइडिंग अफसरों को मिले स्पष्ट निर्देश।

पंजाब डेस्क: पंचायत चुनाव को लेकर पंजाब में बड़ी खबर सामने आई है। राज्य चुनाव आयोग ने ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद चुनावों में वोटों की गिनती के लिए सर्कुलर जारी किया है। इसमें प्रजाइडिंग अधिकारियों, रिटर्निंग अधिकारियों और पोलिंग अफसरों को मतगणना प्रक्रिया के संबंध में विशेष हिदायतें दी गई हैं।

चुनाव आयोग के निर्देश:

  1. प्राथमिक बूथ का निर्धारण:
    ग्राम पंचायत चुनावों में जहां एक से अधिक मतदान केंद्र हैं, वहां बूथ नंबर 1 (प्राथमिक बूथ), यानी सबसे अधिक रजिस्टर्ड मतदाताओं वाले बूथ के प्रजाइडिंग अधिकारी को असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर बनाया गया है।
  2. प्रजाइडिंग अफसरों की भूमिका:
    अन्य मतदान केंद्रों के प्रजाइडिंग अफसर अपनी जिम्मेदारियां आयोग द्वारा जारी हिदायतों के अनुसार निभाएंगे।
  3. परिणाम घोषित करने की प्रक्रिया:
    प्राथमिक बूथ के प्रजाइडिंग अफसर संबंधित बूथ का नतीजा घोषित करेंगे, जबकि अन्य बूथों पर कार्यरत अधिकारी हिदायतों का पालन करेंगे।

शांतिपूर्ण चुनाव की तैयारी:

राज्य चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि सभी अधिकारियों को निर्देशों का पालन सख्ती से करना होगा, ताकि पंचायत चुनाव के दौरान किसी प्रकार की गड़बड़ी या विवाद न हो।

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