पंजाब में अवैध कालोनियों के प्लॉट धारकों को बड़ी राहत, CM मान का ऐतिहासिक फैसला
पंजाब विधानसभा में पंजाब अपार्टमेंट एंड प्रॉपर्टी रेगुलेशन संशोधन बिल 2024 सर्वसम्मति से पास, 2 नवंबर तक 500 गज तक के प्लॉट बिना एनओसी होंगे रजिस्टर्ड। अवैध कालोनियों के निर्माण पर होगी कड़ी कार्रवाई। पंजाब डेस्क: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राज्य के लोगों को बड़ी राहत देने का ऐलान किया है। पंजाब विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान पंजाब अपार्टमेंट एंड प्रॉपर्टी रेगुलेशन संशोधन बिल 2024 पेश किया गया, जिसे सर्वसम्मति से पास कर दिया गया।
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि 31 जुलाई 2024 तक जिन लोगों ने अवैध कालोनियों में प्लॉट खरीदा है, उन्हें अब एनओसी की जरूरत नहीं होगी। इन प्लॉट्स पर बिजली, पानी और अन्य सरकारी सुविधाएं आसानी से मिल सकेंगी। उन्होंने यह भी कहा कि यह राहत 2 नवंबर तक 500 गज तक के प्लॉट धारकों के लिए लागू रहेगी।
बिल की मुख्य बातें:
- एनओसी की अनिवार्यता समाप्त: 31 जुलाई 2024 से पहले खरीदे गए प्लॉट्स पर अब एनओसी की जरूरत नहीं होगी।
- प्लॉट रजिस्ट्रेशन: 2 नवंबर तक 500 गज तक के प्लॉट बिना एनओसी के रजिस्टर्ड किए जा सकेंगे।
- कड़ी कार्रवाई का प्रावधान: अवैध कालोनियों के निर्माण पर 25 लाख से 5 करोड़ तक जुर्माना और 5 से 10 साल की सजा का प्रावधान।
- कालोनियों का नियमितिकरण नहीं, केवल प्लॉट्स: अवैध कालोनियों को लीगल नहीं किया जाएगा, बल्कि केवल प्लॉट धारकों को राहत मिलेगी।
सीएम मान का विपक्ष पर निशाना:
सीएम भगवंत मान ने विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि उनके समय में अवैध कालोनियों को वोट बैंक के लिए नियमित कर दिया जाता था। उन्होंने कहा, “हमारे बिल से करोड़ों लोगों को राहत मिलेगी। अब कोई घर बिना बिजली और पानी की सुविधा के नहीं रहेगा।”
