पंजाब में 30 नवम्बर तक लागू होंगे नए आदेश: बैंक और पेट्रोल पंपों पर सी.सी.टी.वी. अनिवार्य, अवैध गेट निर्माण पर पाबंदी
जिला मैजिस्ट्रेट ने सुरक्षा बढ़ाने के लिए कई अहम आदेश जारी किए, जिसमें सरकारी भूमि पर गेट निर्माण पर रोक और सी.सी.टी.वी. की निगरानी को अनिवार्य किया गया।
नवांशहर: जिला मैजिस्ट्रेट राजेश धीमान ने जिले में बढ़ती डकैती और लूटपाट की घटनाओं के मद्देनजर 30 नवम्बर तक कुछ महत्वपूर्ण आदेश जारी किए हैं। इन आदेशों के तहत, बैंक और पेट्रोल पंपों पर सी.सी.टी.वी. कैमरे अनिवार्य कर दिए गए हैं।
सी.सी.टी.वी. कैमरे की अनिवार्यता:
राजेश धीमान के अनुसार, सभी बैंकों और पेट्रोल पंपों पर सी.सी.टी.वी. कैमरे लगाए जाने होंगे और उनकी रिकॉर्डिंग क्षमता कम से कम 7 दिनों तक होनी चाहिए। इसके अलावा, इस आदेश को लागू करने की जिम्मेदारी सीनियर पुलिस कप्तान, जिला फूड एंड सप्लाई कंट्रोलर, और लीड बैंक मैनेजर को दी गई है। यह आदेश 30 नवम्बर तक लागू रहेगा।
यादगार गेटों पर पाबंदी:
जिला मैजिस्ट्रेट ने भारत नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत सरकारी और पंचायत भूमि पर यादगार गेट का निर्माण करने पर भी पाबंदी लगा दी है। यदि कोई व्यक्ति या संस्था ऐसा गेट बनवाना चाहती है, तो उन्हें पहले संबंधित विभाग से अनुमोदन प्राप्त करना होगा और फिर जिला मैजिस्ट्रेट कार्यालय से अनुमति लेनी होगी।
यह कदम अवैध कब्जे और जान-माल के नुकसान से बचने के लिए उठाया गया है, क्योंकि ऐसे गेटों के गिरने से हमेशा खतरा बना रहता है। यह आदेश भी 30 नवम्बर तक लागू रहेगा।
बोरवैल निर्माण पर कड़ी निगरानी:
इसके अलावा, जिला मैजिस्ट्रेट ने बोरवैल खोदने से 15 दिन पहले संबंधित जिला कलैक्टर, ग्राम पंचायत, नगर परिषद, और जन स्वास्थ्य विभाग को सूचित करने का आदेश भी जारी किया है। बोरवैल स्थल के पास एक साइनबोर्ड भी लगाया जाना चाहिए, जिसमें ड्रिलिंग एजेंसी का नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हो।
