Breaking News: Punjab में नदियों में नहाने पर लगी पाबंदी, जिला प्रशासन ने जारी किए आदेश नवांशहर जिले में 21 अक्तूबर तक लागू रहेगा नहाने पर प्रतिबंध, डूबने की घटनाओं पर लगाम लगाने की कोशिश

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नवांशहर: पंजाब के नवांशहर जिले में सतलुज नदी और बिस्त दोआब नहर में नहाने पर कड़ा प्रतिबंध लगाया गया है! जिला मैजिस्ट्रेट नवजोत पाल सिंह रंधावा ने 21 अक्टूबर तक इन स्थानों पर नहाने पर रोक लगा दी है। यह कदम नहाने के दौरान होने वाली डूबने की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए उठाया गया है।

जिला मैजिस्ट्रेट ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत यह आदेश जारी किया है। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाओं से परिवारों के साथ-साथ जिला प्रशासन को भी गहरा दुख होता है, और इसे रोकना जरूरी है।

अगर कोई व्यक्ति इन स्थानों पर नहाते हुए पाया जाता है, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस विभाग को जिला मैजिस्ट्रेट के आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। यह आदेश 21 अक्टूबर तक प्रभावी रहेगा।

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