पंजाब के इस जिले में भीड़ जुटने पर लगी रोक, प्रशासन का बड़ा फैसला मेरिटोरियस और स्कूल ऑफ एमिनेंस की प्रवेश परीक्षा के चलते गुरदासपुर में धारा 163 लागू, जानें पूरी डिटेल

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गुरदासपुर : पंजाब के गुरदासपुर जिले में 6 अप्रैल 2025 को प्रवेश परीक्षा के चलते धारा 163 लागू कर दी गई है।
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट डॉ. हरजिंदर सिंह बेदी ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी करते हुए परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में भीड़ जुटने पर रोक लगा दी है।

किन लोगों पर लागू होगा यह प्रतिबंध?

📌 यह आदेश केवल आम जनता पर लागू होगा।
📌 परीक्षा में ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों को इससे छूट दी गई है।
📌 यह पाबंदी 6 अप्रैल को सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक प्रभावी रहेगी।

प्रशासन ने किसी भी अव्यवस्था से बचने और परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से आयोजित करने के लिए यह कड़ा फैसला लिया है।

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