पंजाब में जारी हुआ अल्टीमेटम: 10 जुलाई तक खाली प्लॉट नहीं करवाए साफ तो देना होगा भारी जुर्माना, होगी कानूनी कार्रवाई”
पठानकोट : जिला मजिस्ट्रेट आदित्य उप्पल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत बड़ा आदेश जारी किया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि जिले की सीमा में स्थित निजी या सरकारी खाली प्लॉटों में कूड़ा-कर्कट, गंदगी और बरसात के रुके हुए पानी से होने वाली बीमारियों को रोकने के लिए 10 जुलाई तक सभी प्लॉट मालिकों/कब्जेदारों को सफाई करवाना अनिवार्य होगा।
डीएम ने कहा कि हर प्लॉट मालिक अपने खाली पड़े स्थान पर गंदगी और कूड़े के ढेर जमा न होने दें। इसके लिए प्लॉट की चारदीवारी/फेंसिंग करवाना भी जरूरी है। वहीं, सरकारी प्लॉटों की सफाई संबंधित विभाग प्रमुख की जिम्मेदारी होगी।
उन्होंने चेतावनी दी कि निर्धारित समय तक आदेशों की पालना न करने पर जुर्माना और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा, यदि नगर निगम, परिषद या पंचायत को बाद में सफाई करनी पड़ी तो पूरा खर्च संबंधित प्लॉट मालिक/कब्जेदार से वसूला जाएगा।
यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होकर 2 सितम्बर 2025 तक मान्य रहेगा।
