⚠️ एयर होस्टेस यौन उत्पीड़न मामला: मेदांता अस्पताल को स्वास्थ्य विभाग का नोटिस, 5 दिन में मांगा जवाब गोपनीयता और महिला सुरक्षा नियमों के उल्लंघन पर बड़ा एक्शन, सीईए अधिनियम के तहत नोटिस जारी

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गुड़गांव (ब्यूरो): मेदांता अस्पताल में भर्ती एयर होस्टेस के साथ यौन उत्पीड़न के मामले में हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री कुमारी आरती सिंह राव ने सख्त रुख अपनाते हुए अस्पताल को कारण बताओ नोटिस जारी करवाया है। यह नोटिस गुड़गांव की सिविल सर्जन डॉ. अलका सिंह द्वारा अस्पताल के चिकित्सा निदेशक को भेजा गया है।

नोटिस में कहा गया है कि अस्पताल ने सीईए अधिनियम 2010 के सेक्शन 6 और 7 का उल्लंघन किया है, जिसमें रोगी की गोपनीयता, मानवीय गरिमा और महिला जांच के दौरान महिला स्टाफ की अनिवार्य उपस्थिति की बात की गई है। विभाग ने अस्पताल को पांच कार्य दिवसों में जवाब देने के निर्देश दिए हैं।

यह मामला उस समय सामने आया जब एक एयर होस्टेस को वेंटीलेटर पर रहते हुए अस्पताल स्टाफ द्वारा यौन उत्पीड़न का शिकार बनाया गया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर एसआईटी का गठन किया। जांच के बाद आरोपी लैब टेक्नीशियन दीपक को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।

स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने मामले में रिपोर्ट तलब कर स्पष्ट संकेत दिया है कि इस तरह की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

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