⚖️ हुड्डा को बड़ा झटका: हाईकोर्ट ने मानेसर लैंड स्कैम पर लगी स्टे हटाई, विशेष अदालत में दोबारा चलेगा मुकदमा जस्टिस मंजरी नेहरू कौल ने आरोपियों की सभी याचिकाएं खारिज — पाँच साल बाद फिर खुलेगा केस, पूर्व मुख्यमंत्री और अफसरों की बढ़ेंगी मुश्किलें
चंडीगढ़: मानेसर भूमि घोटाले में पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने गुरुवार को अहम फ़ैसला सुनाते हुए आरोप तय करने व समन रद्द कराने की माँग वाली याचिकाएं खारिज कर दीं। परिणामस्वरूप, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, पूर्व प्रमुख सचिवों राजीव अरोड़ा, एस. एस. ढिल्लों, छतर सिंह, एम. एल. तायल, जसवंत सिंह, अनिल कुमार, कुलवंत सिंह लांबा और संबंधित बिल्डरों के खिलाफ पंचकूला की विशेष सीबीआई अदालत में अब फिर से सुनवाई शुरू हो सकेगी।
दिसंबर 2020 से मामला हाईकोर्ट की रोक के चलते ठप था। सीबीआई ने रोक हटाने का अनुरोध करते हुए तर्क दिया था कि जांच पूरी है और सुनवाई टली रहने से न्याय प्रक्रिया अटक रही है। हाईकोर्ट ने सभी दलीलों पर विचार कर फरवरी में फैसला सुरक्षित रखा था, जिसे अब जस्टिस मंजरी नेहरू कौल ने घोषित कर दिया।
रोक हटने से विशेष अदालत आरोप तय करने की प्रक्रिया आगे बढ़ा सकेगी, जिससे पूर्व CM हुड्डा सहित सभी आरोपियों की कानूनी मुश्किलें बढ़ना तय है।
