एटीएम से नहीं निकले पैसे तो आप बैंक से वसूल सकते हैं जुर्माना, बस ये करना होगा
यदि एटीएम से पैसे नहीं निकलते हैं तो इसे भी सेवा में कमी माना जाएगा। इसके लिए उपभोक्ता फोरम की शरण ली जा सकती है और ऐसे मामले में बैंक पर जुर्माना लगाने की कार्रवाई हो सकती है।
हाल ही में रायपुर में एटीएम से पैसे न निकलने पर फोरम ने इसे बैंक की सेवा में कमी मानते हुए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर ढाई हजार का जुर्माना लगाया। अध्यक्ष जिला उपभोक्ता विवाद प्रकोष्ठ वाराणसी जनार्दन सिंह ने बताया कि अगर एटीएम से पैसे नहीं निकलें या पैसे एकाउंट से डेबिट हो जाएं और एटीएम से नहीं निकलें तो ऐसे मामले में उपभोक्ता फोरम में शिकायत की जा सकती है।
उन्होंने बताया कि सबसे पहले बैंक में शिकायत करें, सुनवाई न होने पर फोरम में। ऐसे में बैंकों पर जुर्माना लगाने के साथ ही उपभोक्ता के एकाउंट से कटे पैसों पर ब्याज का आदेश दिया जाता है। बताया कि वाराणसी में भी ऐसे मामलों की सुनवाई हुई है।
ऐसे मामलों में कारण होता है महत्वपूर्ण
एटीएम से पैसे न निकलना सेवा में कमी
