त्योहारों पर अब सिर्फ ग्रीन पटाखों की इजाज़त निर्धारित समय से पहले और बाद में पटाखे चलाने पर सख्त पाबंदी
अमृतसर: जिला मजिस्ट्रेट और डिप्टी कमिश्नर साक्षी साहनी ने दिवाली और भगवान वाल्मीकि प्रकाशोत्सव को लेकर नए आदेश जारी किए हैं। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि पटाखों की बिक्री केवल अस्थायी लाइसेंसधारकों को ही करने की अनुमति होगी और वही ग्रीन पटाखे बेच और चला सकेंगे।
निर्देशों के अनुसार ग्रीन पटाखे वे होंगे जिनमें लीथियम, मरकरी, आर्सेनिक, सिक्का और थोरियम साल्ट का इस्तेमाल नहीं होगा। इन्हें चलाने का समय भी तय किया गया है — दिवाली और प्रकाशोत्सव पर रात 8 से 10 बजे तक, गुरुपर्व पर सुबह 4 से 5 बजे और रात 9 से 10 बजे तक। इसी तरह क्रिसमस और नववर्ष पर रात 11:55 बजे से 12:30 बजे तक ही पटाखे चलाए जा सकेंगे।
प्रशासन ने चेतावनी दी है कि तय समय से पहले या बाद में पटाखे चलाना पूरी तरह प्रतिबंधित होगा। साथ ही, ई-कॉमर्स और वेबसाइट्स पर पटाखों की ऑनलाइन बिक्री भी पूरी तरह से बैन रहेगी। शादी या अन्य आयोजनों में पटाखे चलाने के लिए मैरिज पैलेस मालिकों और शोभा यात्रा, नगर कीर्तन या प्रभात फेरी आयोजकों को अलग से लाइसेंस लेना होगा।
