मोगा में डीसी का बड़ा एक्शन: पराली जलाने पर लगा पूर्ण प्रतिबंध, आदेश उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई
मोगा : पंजाब के मोगा जिले में पराली जलाने पर जिला प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। डीसी-सह-जिला मैजिस्ट्रेट सागर सेतिया ने कड़े आदेश जारी करते हुए धान की पराली में आग लगाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। यह आदेश 9 नवंबर 2025 तक प्रभावी रहेगा।
आदेशों के मुताबिक, पराली जलाने से न केवल वायु प्रदूषण फैलता है बल्कि धुएं के कारण सड़कों पर दुर्घटनाएं बढ़ जाती हैं और आसपास की फसलें व पेड़ भी आग की चपेट में आ जाते हैं। इसके साथ ही, मिट्टी की उर्वरता नष्ट होती है और भूमि के उपयोगी जीव मर जाते हैं।
विशेषज्ञों और डॉक्टरों के अनुसार, पराली का धुआं फेफड़ों को गंभीर नुकसान पहुंचाता है। यह बुजुर्गों, अस्थमा और मधुमेह से पीड़ित रोगियों, हृदय व नेत्र रोगियों और छोटे बच्चों के लिए जानलेवा साबित हो सकता है।
मुख्य बिंदु:
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मोगा में धान की पराली जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध
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आदेश 9 नवंबर 2025 तक लागू रहेगा
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पराली का धुआं प्रदूषण, बीमारियों और हादसों का कारण
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उल्लंघन करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई
