पंजाबवासियों के लिए जरूरी अलर्ट: 31 दिसंबर से पहले करें यह जरूरी काम, वरना होगा लाइसेंस रद्द
असलहा लाइसेंस धारकों के लिए सख्त निर्देश, 21 दिसंबर को होंगे नगर निगम और परिषद चुनाव
पंजाब डेस्क: पंजाब में असलहा लाइसेंस धारकों के लिए बड़ी खबर है। जिले के डिप्टी कमिश्नर तरनतारन राहुल ने जानकारी दी है कि असलहा लाइसेंस धारकों को 31 दिसंबर 2024 से पहले अपने लाइसेंस से जुड़े जरूरी दस्तावेज जमा करवाने होंगे। यह कार्रवाई असलहा लाइसेंस कैंसिलेशन या मृतक लाइसेंस धारकों के मामलों के निपटारे के लिए अनिवार्य है। दस्तावेज जमा न कराने पर लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा।
क्या करना होगा?
- असलहा लाइसेंस धारक: सेवा केंद्र में जाकर ई-सेवा सॉफ्टवेयर के माध्यम से दस्तावेज जमा करें।
- मृतक लाइसेंस धारक के परिवार: संबंधित शाखा में जाकर मामलों का निपटारा सुनिश्चित करें।
चुनाव से पहले असलहा जमा करने का आदेश:
पंजाब सरकार द्वारा नगर निगम और परिषद चुनावों की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। डीएसपी सरवन सिंह बल्ल ने असलहा धारकों से अपील की है कि वे तीन दिनों के अंदर पुलिस स्टेशन में अपने हथियार जमा कराएं। ऐसा न करने पर कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी।
21 दिसंबर को होंगे चुनाव:
पंजाब के 5 नगर निगम (फगवाड़ा, लुधियाना, जालंधर, अमृतसर, पटियाला) और 43 नगर परिषदों के लिए 21 दिसंबर 2024 को सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक ईवीएम के माध्यम से मतदान होगा। इन चुनावों में कुल 37.32 लाख मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे।
