⚖️ Haryana ADA Recruitment: हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, बदले सिलेबस पर सरकार से जवाब तलब हजारों उम्मीदवारों को मिली राहत, अब अधिवक्ताओं के साथ अन्याय नहीं होगा!
चंडीगढ़: हरियाणा असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी (ADA) भर्ती में किए गए हालिया बदलाव पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और एच.पी.एस.सी. को नोटिस जारी किया है। यह नोटिस उस याचिका पर जारी हुआ जिसमें परीक्षा के सिलेबस में अचानक किए गए बदलाव को चुनौती दी गई थी।
पहले स्क्रीनिंग टेस्ट का पाठ्यक्रम कानूनी विषयों पर केंद्रित था, लेकिन अब इसे पूरी तरह जनरल नॉलेज आधारित कर दिया गया है। नए सिलेबस में राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, इतिहास, भूगोल, राजनीति, अर्थव्यवस्था, मानसिक क्षमता, तर्कशक्ति, गणित और हरियाणा जी.के. शामिल कर दिए गए हैं, जबकि कानून से जुड़े विषय हटा दिए गए।
याचिकाकर्ता, जो कि एक विधि स्नातक हैं, ने दलील दी कि यह बदलाव बिना किसी तार्किक आधार और उचित परामर्श के किया गया है। उनका कहना है कि इससे प्रैक्टिस कर रहे अधिवक्ताओं के साथ अन्याय हुआ है, क्योंकि वे कानून विषय में तो दक्ष हैं, लेकिन सामान्य ज्ञान व अंकगणितीय क्षमता में पिछड़ सकते हैं।
जस्टिस संदीप मौदगिल ने इस पर सरकार और आयोग से जवाब मांगा है, जिससे हजारों अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है।
