सरकार का यू-टर्न: महापौर और चैयरमैन को लौटाई छीनी शक्तियां
देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने अपना एक और ऐतिहासिक फैसला वापस लिया है। शहरी विकास विभाग की ओर से इसको लेकर नया आदेश जारी किया है। सरकार ने मेयर, नगरपालिका और नगर पंचायत अध्यक्ष की छीनी शक्तियां वापस लौटा दी हैं। अब पहले की तरह मेयर, नगर पालिका और नगर पंचायत अध्यक्ष टेंडर कमेटी के चेयरमैन होंगे। 2 मई 2025 को जारी आदेश में सरकार ने टेंडर कमेटी में मेयर, अध्यक्ष के जगह नगर आयुक्त और ईओ को अध्यक्ष बनाया गया था। अब शहरी विकास विभाग ने नया आदेश जारी कर विकास संबंधी कामों के टेंडर मामले में मेयर और चेयरमैन के अधिकार वापस दे दिये हैं।
शहरी विकास विभाग का ये है नया आदेश

स्थानीय नगर निकायों की अधिप्राप्ति व्यवस्था (Procurement System) से संबंधित एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए दिनांक 02 मई, 2025 को निर्गत शासनादेश संख्या 294136/IV(1)2014/02(25)/2013 T.C को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया है। यह आदेश नगर निकायों की अवस्थापना एवं सेवा परियोजनाओं हेतु सामग्री क्रय, निर्माण कार्य, सेवाओं की अधिप्राप्ति एवं लोक-निजी सहभागिता (PPP) के तहत की जाने वाली निविदाओं व अनुबंधों के परीक्षण एवं संस्तुति के लिए गठित समितियों के गठन संबंधी पूर्ववर्ती आदेश में संशोधन करता था।
अब शासन ने स्पष्ट किया है कि उक्त दिनांक 02 मई, 2025 को जारी संशोधित आदेश को निरस्त करते हुए, पूर्व में निर्गत शासनादेश संख्या 912/IV(1)2014/02(25)/2013 T.C दिनांक 29 अगस्त 2014 को यथावत लागू रखने का निर्णय लिया गया है।
