शिक्षा विभागः उत्तराखंड में पदोन्नति का रास्ता साफ, एलटी से प्रवक्ता पदों पर होगी पदोन्नति!

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देहरदून/ नैनीताल। पदोन्नति में आरक्षण मामले में सु्प्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हाईकोर्ट से भी राज्य सरकार को बड़ी राहत मिली है। जिससे साफ हो गया है कि कुछ दिनों में ही अब एलटी से प्रवक्ता पदों पर पदोन्नति की प्रकृया शुरू कर दी जायेगी। इससे पहले पदोन्नती पर रोक को लेकर पहले सु्प्रीम कोर्ट व फिर हाईकोर्ट में एपील दायर की गयी थी। जिसके बाद से एलटी से प्रवक्ता पदों पर पदोन्नति को रोक दिया गया था। लेकिन अब एलटी से प्रवक्ता पदों पर पदोन्नति में आरक्षण की मांग को लेकर दायर याचिका को याचिकाकर्ता ने वापस ले लिया है। जिसके बाद एलटी से प्रवक्ता पदों पर पदोन्नति का रास्ता साफ हो गया।

हाईकोर्ट की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। पौड़ी गढवाल के शिक्षक अनूप कुमार ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ता का कहना था कि पदोन्नति में आरक्षण नहीं दिया जा रहा है, जबकि ज्ञानचंद्र बनाम सरकार मामले में कोर्ट ने पदोन्नति में आरक्षण का आदेश पारित किया था। इस मामले को लेकर सरकार सुप्रीम कोर्ट गई तो फैसला पक्ष में आया। कोर्ट के फैसले की वजह से पिछले वर्ष जुलाई से एलटी से पदोन्नति पर रोक लगा दी गई थी। शिक्षा विभाग ने 1848 पदों पर पदोन्नित की औपचारिकताएं पूरी की थीं। याचिकाकर्ता अनूप ने अब अपनी याचिका को वापस ले लिया। याचिकाकर्ता ने यह कहते हुये अपनी याचिका को वापस लिया है कि अब वह इस प्रकरण ने नयी रिट फाइल करेगा। इस लिये उसकी रिट को निरस्त किया जाय। उधर इसी प्रकरण में 14 मई को भी हाईकोर्ट में दो याचिकाओं पर एक साथ सुनवायी की जायेगी। जिसके बाद प्रमोशन का रास्ता साफ हो जायेगा।

एलटी से प्रवक्ता पदों पर पदोन्नति को लेकर संगठन पिछले लंबे समय से प्रयास कर रहा है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद सब साफ हो जायेगा। हमारी पिछले एक साल से सरकार से यही मांग रही है कि नियमानुसार एलटी से प्रवक्ता पदों पदोन्नति का रास्ता साफ किया जाय। इसके लिए विभाग और सरकार के साथ लगातार संवाद किया जा रहा है। डाॅ सोहन सिंह माजिला, प्रांतीय महामंत्री, राजकीय शिक्षक संघ।