उत्तराखण्ड चुनाव आयोग को बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने लगाया दो लाख का जुर्माना
सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड राज्य चुनाव आयोग पर दो लाख का जुर्माना लगा दिया और उसकी उस चुनौती को खारिज कर दिया, जो उसने हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर की थी। हाई कोर्ट ने आयोग के उस स्पष्टीकरण वाले सर्कुलर पर रोक लगाई थी, जिसमें कहा गया था कि जिन उम्मीदवारों के नाम कई मतदाता सूचियों में दर्ज हैं, वे पंचायत चुनाव लड़ सकते हैं।
जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता की पीठ ने आयोग के वकील से सवाल किया कि आप कैसे वैधानिक प्रावधान के विपरीत निर्णय ले सकते हैं? हाई कोर्ट में दाखिल याचिका में बताया गया था कि कई मामलों में ऐसे लोगों को चुनाव लड़ने की अनुमति दी जा रही थी, जिनके नाम एक से अधिक मतदाता सूचियों में शामिल थे।
उत्तराखंड चुनाव आयोग के स्पष्टीकरण में कहा गया था कि किसी उम्मीदवार का नाम एक से अधिक ग्राम पंचायत/क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र/नगर निकाय की मतदाता सूची में दर्ज होने के आधार पर उसका नामांकन पत्र निरस्त नहीं किया जाएगा। हाई कोर्ट ने उपलब्ध सामग्री का अध्ययन करने के बाद यह पाया कि यह स्पष्टीकरण उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम, 2016 का उल्लंघन प्रतीत होता है। अदालत ने कहा कि यह अधिनियम की धारा 9(6) और 9(7) के विपरीत है।
हाई कोर्ट का कहना था कि जब क़ानून स्पष्ट रूप से यह रोक लगाता है कि किसी मतदाता का नाम एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों या मतदाता सूचियों में दर्ज नहीं हो सकता और यह वैधानिक प्रतिबंध है, तो राज्य चुनाव आयोग द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण इस प्रतिबंध के बिल्कुल विपरीत प्रतीत होता है। इसलिए हाई कोर्ट ने उस परिपत्र पर रोक लगाई और निर्देश दिया कि उस पर कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी। इसी आदेश के खिलाफ उत्तराखण्ड राज्य चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया।
