दिल्ली में सख्त होंगे प्रदूषण नियंत्रण नियम, 3 महीने तक BS-4 से नीचे के वाहनों की एंट्री पर रोक, पार्किंग शुल्क होगा दोगुना

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नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण से निपटने के लिए सरकार ने सर्दियों के मौसम से पहले सख्त कदम उठाने का फैसला किया है। नई ‘प्रोएक्टिव विंटर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट फ्रेमवर्क’ के तहत तीन महीने तक BS-4 से नीचे के मानकों वाले बाहरी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाई जाएगी। इसके साथ ही निजी वाहनों के उपयोग को कम करने के उद्देश्य से अधिकृत पार्किंग स्थलों की फीस भी दोगुनी की जाएगी।

सरकार के अनुसार, यह व्यवस्था 1 नवंबर 2026 से 31 जनवरी 2027 तक लागू रहेगी। इस अवधि में दिल्ली के बाहर पंजीकृत BS-VI मानकों से नीचे के वाणिज्यिक वाहनों को राजधानी में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। हालांकि, सीएनजी, इलेक्ट्रिक वाहन, आपातकालीन सेवाओं और सरकारी कार्यों में लगे वाहनों को छूट दी जाएगी।

पार्किंग शुल्क होगा दोगुना

प्रदूषण के दौरान निजी वाहनों का इस्तेमाल कम करने के लिए सरकार ने 1 नवंबर 2026 से 28 फरवरी 2027 तक सभी अधिकृत पार्किंग स्थलों पर पार्किंग शुल्क दोगुना करने का निर्णय लिया है। सरकार का मानना है कि इससे लोग सार्वजनिक परिवहन का अधिक उपयोग करेंगे और वाहनों से होने वाले उत्सर्जन में कमी आएगी।

PUC के बिना नहीं मिलेगा ईंधन

नई व्यवस्था के तहत वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUC) नहीं रखने वाले वाहनों को पेट्रोल और डीजल उपलब्ध कराने पर भी रोक लगाने की योजना है। इसका उद्देश्य वाहनों से होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करना और प्रदूषण जांच को अनिवार्य बनाना है।

सर्दियों से पहले तैयारी

दिल्ली सरकार का कहना है कि हर साल सर्दियों में वायु प्रदूषण गंभीर स्तर पर पहुंच जाता है। इसी वजह से इस बार पहले से तैयारी करते हुए धूल नियंत्रण, कचरा जलाने पर रोक, निर्माण गतिविधियों की निगरानी और ट्रैफिक प्रबंधन जैसे कई उपायों को भी इस योजना में शामिल किया गया है।

प्रदूषण नियंत्रण पर रहेगा फोकस

सरकार का मानना है कि इन उपायों से सर्दियों के दौरान प्रदूषण के स्तर को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। आने वाले महीनों में इन नियमों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए संबंधित विभागों को आवश्यक निर्देश भी जारी किए जाएंगे।

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