रेल यात्रियों के लिए सख्त हुए नियम, बिना टिकट यात्रा, धूम्रपान और महिला कोच में सफर पर भारी जुर्माना

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रेल मंत्रालय द्वारा लागू किए गए संशोधित नियमों के अनुसार अब बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्रियों पर न्यूनतम जुर्माना 250 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये कर दिया गया है। इसके अलावा यात्री को यात्रा की पूरी किराया राशि भी चुकानी होगी। रेलवे का मानना है कि इससे टिकट रहित यात्रा पर प्रभावी नियंत्रण लगाने में मदद मिलेगी।

महिला यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए महिला कोच या महिलाओं के लिए आरक्षित डिब्बों में यात्रा करने वाले पुरुष यात्रियों पर भी कार्रवाई और सख्त कर दी गई है। नए नियमों के तहत ऐसे मामलों में 2,500 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। रेलवे सुरक्षा बल (RPF) और टिकट जांच दल नियमित अभियान चलाकर ऐसे यात्रियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे।

रेलवे परिसर या ट्रेनों में धूम्रपान करने वालों के खिलाफ भी कड़े प्रावधान किए गए हैं। रेलवे अधिकारियों के अनुसार सार्वजनिक स्थानों और रेलवे परिसरों में धूम्रपान प्रतिबंधित है तथा नियमों के उल्लंघन पर आर्थिक दंड लगाया जाएगा।

इसके अलावा रेलवे परिसर में अवैध फेरी लगाने, भीख मांगने, नशे की हालत में यात्रा करने, यात्रियों को परेशान करने या सार्वजनिक उपद्रव फैलाने जैसी गतिविधियों पर भी अधिक जुर्माने का प्रावधान किया गया है। सरकार का कहना है कि इन कदमों से रेल यात्रा अधिक सुरक्षित, व्यवस्थित और यात्री-अनुकूल बनेगी।

रेलवे अधिकारियों ने यात्रियों से अपील की है कि वे यात्रा के दौरान सभी नियमों का पालन करें, वैध टिकट लेकर ही सफर करें और रेलवे परिसरों में अनुशासन बनाए रखें। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाएगी।

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