आप इस तरह किसी के घर में घुसकर धरना नहीं दे सकते-केजरीवाल के धरने पर हाईकोर्ट
पिछले आठ दिनों से दिल्ली के उपराज्यपाल के वेटिंग रूम में चल रहे मुख्यमंत्री और उनके मंत्रियों के धरने पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा है कि आप इस तरह से किसी के घर या दफ्तर में घुसकर धरना या हड़ताल नहीं कर सकते।
गौरतलब है कि केजरीवाल के धरने पर बैठने के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता ने एक याचिका दायर की थी जिसकी सुनवाई अदालत ने सोमवार को तय की थी। इसी की सुनवाई के दौरान आज कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री और उनके मंत्रियों के धरने पर सख्त टिप्पणी की।
कोर्ट ने दिल्ली सरकार के वकील से कहा कि इसे आप धरना या हड़ताल नहीं कह सकते। आप किसी के दफ्तर या घर में घुसकर इस तरह धरना नहीं दे सकते।
इससे पहले जब सुनवाई शुरू हुई तो दिल्ली सरकार के वकील ने अदालत को बताया कि, दिल्ली सरकार के अधिकारियों ने कल ये बात स्वीकार की थी कि वो मंत्रियों द्वारा बुलाई जा रही बैठक में भाग नहीं ले रहे।
इस पर दिल्ली हाईकोर्ट ने वकील से कहा कि, मुद्दा ये है कि आप धरने पर बैठे हैं। आपको किसने ये अधिकार दिया कि आप इस तरह के धरने पर बैठें?
तब दिल्ली सरकार के वकील ने कहा कि यह व्यक्तिगत फैसला है।
फिर अदालत ने फिर पूछा कि किसने इसे अधिकारिक मान्यता दी? किसने इसकी इजाजत दी?
इसके बाद ही कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि आप इस तरह किसी के घर में घुसकर जबरन धरना नहीं दे सकते।